बुधवार, जनवरी 13, 2016

सम्पादक के नाम पञ


Letter to the editor
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प्रिय महोदय,
Dr sanjeev pathak hi
AGM BANK OF INDIA MUMBAI
महाशय,
मै मो•मुजफ्फर अंसारी पिता मो•मंजूर अंसारी ग्राम बिन्ही पोस्ट भिट्ठा बाजार थाना सुरसणड जिला सीतामढ़ी Bearer cheque की राशि 40000/ हड़प लेने से सम्बंधित आवेदन दिनांक 26-10-2015 को शाखा प्रबंधक ,बैंक ऑफ इंडिया भिटठामोड़ sitamarhi को दिया था जब शाखा प्रबंधक ने कोई कारवाई नही की तो मैं ई मेल शिकायत Bank of india के प्रधान कार्यालय मुंबई से की ,प्रधान कार्यालय ने कारवाई के लिए शाखा प्रबंधक को कहा ,शाखा प्रबंधक ने मो•मंजूर राईन जिसने मुझे मजदूरी के एवज में 40000/का चेक दिया था उनको शाखा में बुलाया और शिकायत वापसी का आवेदन ले लिया जिस पर मेरे पिताजी मो•मंजूर अंसारी से भी हस्ताक्षर करवा लिया ।
रूपया मेरा हड़प लिया गयाहै और शिकायत मैं दर्ज किया हूँ ।
क्या शिकायत वापस लेने का अधिकार चेक देने वाले या मेरे पिताजी को है ?
उसी आवेदन को आधार बनाकर मेरे मामले को बन्द कर देना क्या यह न्याय संगत है ? मैं शिकायत वापस नहीं लिया हूँ ।
अतः आपसे अनुरोध हैकि मेरे साथ न्याय किया जाय।

आपका
मो•मुजफ्फर अंसारी
पिता मो•मंजूर अंसारी

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