सीतामढ़ी सदर अनुमंडल स्तरीय आर टी पी एस काउन्टर पर लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील दर्ज नहीं किया जाता है जिस को लेकर परेशान आवेदिका श्रीमती उषा कुमारी पति गोविन्द मुखिया ग्राम-बारा ,पंचायत-कोइरिया पिपरा, अंचल-परिहार, थाना-परिहार ,प्रखण्ड-परिहार, अनुमंडल सीतामढ़ी सदर, ज़िला सीतामढ़ी सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के प्रधान सचिव को आवेदन भेज कर कार्रवाई की गुहार लगाई है।
आवेदन पत्र में आवेदिका ने लिखा है कि राशन कार्ड में संशोधन हेतु दिनांक- 30/07/2022 को RTPS COUNTER परिहार के माध्यम से आवेदन की थी जिसका आवेदन संख्या 070611041052201956 date 30/07/2022 है।
सेवा प्रदान करने की प्रस्तावित तिथि- 06/09/2022 थी परन्तु निर्धारित समयावधि के अंदर सेवा प्रदान नहीं होने पर पावती में अंकित प्रथम अपीलीय अधिकारी ज़िला पदाधिकारी सीतामढ़ी के समक्ष फस्ट अपील दर्ज कराने हेतु ज़िला समाहरणालय सीतामढ़ी स्थित RTPS काउन्टर पर दिनांक- 20/09/2022 को गई लेकिन प्रथम अपील दर्ज नहीं हो सका कारण एरर बतलाया जाता है।RTPS काउंटर पर मौजूद कर्मी ने बतलाया कि लोक सेवाओं का अधिकार के तहत इस सेवा के लिए नियमतः प्रथम अपीलीय अधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं।(जबकि पावती में ज़िला पदाधिकारी अंकित है )
मैं प्रथम अपील दर्ज कराने अनुमंडल कार्यालय स्थित RTPS काउंटर पर गई वहाँ एक लाइन में जवाब दिया गया कि यहाँ इस सेवा का प्रथम अपील दर्ज नहीं किया जाता है आप सामान्य प्रशाखा(अनुमंडल पदाधिकारी सीतामढ़ी सदर) में आवेदन दें सामान्य प्रशाखा में आवेदन देने गई मगर वहाँ आवेदन नहीं लिया गया।मैं SDO सीतामढ़ी सदर के मोबाइल पर भी कई बार रिंग की परन्तु RECIEVE नहीं किया गया।आखिर थक हार कर प्रथम अपील दर्ज करने हेतु ज़िला पदाधिकारी सीतामढ़ी के कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करा दी।
अनुमंडल पदाधिकारी सीतामढ़ी सदर के rtps काउंटर और सामान्य प्रशाखा में आवेदन नहीं लेने पर आवेदन को स्पीड पोस्ट EF483517771IN के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी सीतामढ़ी सदर को भेज दी हूँ।
आप हमें आवाज़ दें, हम आपकी आवाज़ बनेंगें,उठें जागें और ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलन्द करें। "" कुफ़्र की हकुमत चल सकती है लेकिन ज़ुल्म की नहीं "" ।। बिना चिंगारी के आग नहीं लग सकती ।।
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