बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार बिहार पटना के पत्रांक- नि0प्रा0/विधि 1-218/2019 519 दिनांक 18 मार्च 2010के कंडिका 5(1) में स्पष्ट उल्लेख है कि मतदाता सूचियां करते समय डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक/स्टेट को ऑपरेटिव बैंक एवं सम्बन्धित सोसाइटी का अभिलेखों के आधार पर बकाया ऋण प्रदर्शित कर देने का प्रावधान है परन्तु उक्त प्रावधान का खुला उलंघन किया गया है सिर्फ प्रथम श्रेणी के उम्मीदवार को लाभ पहुंचाने के लिए।
नोट:- परिहार प्रखण्ड के 27 सहयोग समितियों में से 26 समिति वस्तुतः नामांकन दाखिल करते समय डिफॉल्टर है।फिर भी The sitamarhi central को ऑपरेटिव बैंक शाखा परिहार sitamrhi के शाखा प्रबंधक द्वारा सहयोग समितिओं के अध्यक्ष को चुनाव में उम्मीदवार बनने/लाभ पहुंचाने के लिए व्यक्तिगत अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है जबकि समितियों का निर्गत किया जाना चाहिए था।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें