परन्तु जब अनुपालन नहीं किया गया तो मैं प्रथम अपीलीय पदाधिकारी सह प्रमंडलीय आयुक्त मुज़फ़्फ़रपुर के समक्ष 02/01/2020 को किया। प्रथम अपीलीय प्राधिकार ने अपने अंतिम विनिश्चय 19/02/2020 को निर्णय दिया कि
" अपीलकर्ता के शिकायत के निवारण के संबंध में लोक प्राधिकार के स्तर से कार्रवाई अभी लंबित है। अतः प्रस्तुत वाद जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सीतामढ़ी को प्रतिप्रेषित (Remand) करते हुए आदेश दिया जाता है कि वे परिवाद पर पुनः सुनवाई करते हुए अपने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करावें लेकिन अनुपालन सुनिश्चित नहीं करवाया गया तो द्वितीय अपील 18/03/2020 को विभागीय सचिव/प्रधान सचिव, (द्वितीय अपीलीय प्राधिकार) आपदा प्रबंधन विभाग, कमरा सं0-133, द्वितीय तल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मुख्य सचिवालय के समक्ष किया इन्होंने अपने अंतिम विनिश्चय 16/12/2020 में अंतिम निर्णय दिया जिसमें लिखा कि "
अपीलार्थी मो0 कमरे आलम दिनांक—08.12.2020 को अनुपस्थित। इनके द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर—सह—प्रथम अपीलीय प्राधिकार के द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं होने के कारण यह द्वितीय अपील दायर किया गया है। यह मामला वर्ष 2019 बाढ़ अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान के संबंध में है। प्रश्नगत मामले में जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से कार्यालय पत्रांक—45/लो0शि0नि0को0/2020,आ0प्र0, दिनांक—09.10.2020 के माध्यम से प्रतिवेदन की मांग की गई। जिला पदाधिकारी के द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक—5629/आ0प्र0, दिनांक—05.12.2020 के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें बतलाया गया है कि मो0 कमरे आलम, पिता— मो0 नदीम आलम, ग्राम—एकदण्डी, प्रखंड+अंचल— परिहार द्वारा दायर अपील में अंचल अधिकारी, परिहार के पत्रांक—562, दिनांक—27.11.2020 के द्वारा जांचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि वर्ष 2019 के माह दिसम्बर से ही 2019 बाढ़ संबंधित प्रविष्टि सम्पूर्ति पोर्टल पर निष्क्रिय कर दिया गया है, जिसमें आवेदक का नाम इन्ट्री या सुधार नहीं होने के कारण बाढ़ राहत अनुदान की राशि नहीं उपलब्ध कराया जा सकता है। जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सम्पूर्ति पोर्टल निष्क्रिय होने के कारण भुगतान संभव नहीं है। जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आलोक में सम्पूर्ति पोर्टल की प्रक्रिया प्रारंभ किये जाने हेतु अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को निदेश दिया जाता है। तदनुसार वाद निष्पादित किया जाता है।
"निर्णय पारित होने के दो साल बीत जाने के पश्चात भी जब अनुपालन नहीं किया गया तो मैं फिर उठा और ठान लिया कि अनुपालन करवा कर ही अब रुकना है और बाढ़ अनुग्रह राशि लेकर ही दम लेना है "
द्वितीय अपील में पारित अन्तिम विनिश्चय के अनुपालन करवाने के लिए नये सिरे से शिकायत 01/01/2024 को दर्ज की।
विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी आपदा प्रबंधन विभाग ने 19 /01/2023 को अपने अन्तरिम विनिश्चय में निम्नलिखित निदेश दिया "
परिवाद का विषय वर्ष 2019 बाढ़ अनुग्रह अनुदान (GR) राशि के भुगतान से संबंधित है। परिवादी द्वारा प्रश्नगत मामले से संबंधित पूर्व में दायर द्वितीय अपीलवाद अनन्य पंजीयन संख्या- 999957924101904869/2A में प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन-सह-द्वितीय अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिनांक- 16/12/2020 को आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश में उल्लेख है- ''अपीलकर्ता का शिकायत वर्ष 2019 बाढ़ अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान के संबंध में है। प्रश्नगत मामले में जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से कार्यालय पत्रांक—45/लो0शि0नि0को0/2020,आ0प्र0, दिनांक—09.10.2020 के माध्यम से प्रतिवेदन की मांग की गई। जिला पदाधिकारी के द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक—5629/आ0प्र0, दिनांक—05.12.2020 के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें बतलाया गया है कि मो0 कमरे आलम, पिता— मो0 नदीम आलम, ग्राम—एकदण्डी, प्रखंड+अंचल— परिहार द्वारा दायर अपील में अंचल अधिकारी, परिहार के पत्रांक—562, दिनांक—27.11.2020 के द्वारा जांचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि वर्ष 2019 के माह दिसम्बर से ही 2019 बाढ़ संबंधित प्रविष्टि सम्पूर्ति पोर्टल पर निष्क्रिय कर दिया गया है, जिसमें आवेदक का नाम इन्ट्री या सुधार नहीं होने के कारण बाढ़ राहत अनुदान की राशि नहीं उपलब्ध कराया जा सकता है। जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सम्पूर्ति पोर्टल निष्क्रिय होने के कारण भुगतान संभव नहीं है।'' जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के प्रतिवेदन के आलोक में सम्पूर्ति पोर्टल की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को निदेश दिया गया। चूंकि विषयांकित मामले में द्वितीय अपीलीय प्राधिकार द्वारा अनन्य पंजीयन संख्या—999957924101904869/2A में निदेश दिया जा चुका है। उक्त निदेश के आलोक में अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय पत्रांक-243, दिनांक-15.01.2021 के माध्यम से उक्त मामले में भुगतान हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया तथा आपदा सम्पूर्ति पोर्टल को क्रियाशील करने हेतु NIC मुख्यालय को निदेशित किया गया। परन्तु इस मामले में कृत कार्रवाई से संबंधित कोई प्रतिवेदन/सूचना विभाग को प्राप्त नहीं होने के कारण पुन: विभागीय प्रत्रांक-1552, दिनांक- 05.04.2021 तथा विभागीय पत्रांक-2970, दिनांक-09.08.2021 के माध्यम से जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को स्मारित किया जाता रहा है। प्रश्नगत मामले में संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय पत्रांक-01/प्रा0आ0(PFMS)-38/2019/281/आ0प्रा0, दिनांक-17.01.2023 के माध्यम से बाढ़ वर्ष 2019 में बाढ़ पीडि़त होने के फलस्वरूप परिवादी मो0 कमरे आलम, पिता- मो0 नदीम आलम, ग्राम—एकदण्डी, प्रखंड+अंचल—परिहार, जिला-सीतामढ़ी को आनुग्रहिक राहत (GR) की राशि के भुगतान में हुए विलम्ब के लिए दोषी पदाधिकारी/कर्मी को चिन्हित कर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए भुगतान के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई किये जाने और साथ ही आपदा सम्पूर्ति पोर्टल पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो CFMS के माध्यम से परिवादी को भुगतान हेतु विभाग से राशि की अधियाचना कर लिये जाने का आदेश दिया गया है। अत: लोक प्राधिकार-सह-प्रभारी अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, सीतामढ़ी विभागीय निदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई/अधियाचना संबंधित कार्रवाई कर अधोहस्ताक्षरी को सुनवाई की अगली तिथि के पूर्व (पंद्रह दिन के अंदर) प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक-13.02.2023 को निर्धारित की ।
अगली सुनवाई तिथि 13/02/2023 को अन्तरिम विनिश्चय में कहा कि " प्रश्नगत मामले में जिला पदाधिकारी,सीतामढ़ी द्वारा कार्यालय पत्रांक—161, दिनांक—08.02.2023 के माध्यम से आवंटन की मांग की गयी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मामला प्रक्रियाधीन है। अत: विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा विषयांकित मामले में शीघ्र आवंटन उपलब्ध कराते हुए अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक—27.02.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।
सुनवाई की अगली तिथि दिनांक—27.02.2023 को परिवाद का अवलोकन किया गया। अवलोकनपरांत पाया गया कि परिवाद का विषय वर्ष 2019 बाढ़ राहत अनुग्रह अनुदान (GR) राशि के भुगतान से संबंधित है। आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गयी। विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा गै0सं0प्रे0सं0-54, दिनांक-24.02.2023 के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें उल्लिखित है- ''जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक-161, दिनांक-08.02.2023 के आलोक में स्वीकृत्यादेश संख्या 157/आ0प्र0, दिनांक-15.02.2023 एवं CFMS आदेश संख्या-9140, दिनांक-16.02.2023 द्वारा राशि आवंटित कर दी गई है।'' अत: लोक प्राधिकार-सह-प्रभारी अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, सीतामढ़ी को निदेश दिया जाता है कि परिवादी को बाढ़ राहत राशि का शीघ्र भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे। चूकि आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा आवंटन उपलब्ध करा दी गयी है। अत: इस विनिश्चय के साथ वाद निष्पादित किया जाता है।
" और संघर्ष की कहानी अंचल अधिकारी परिहार द्वारा चेक हस्तगत कराने के साथ खत्म हुआ।"
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