बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना के अनुशंसा पर कुलपति बिहार विश्वविद्यालय मुज़फ़्फ़रपुर ने विषय अर्थशास्त्र के पदों पर 52 अस्सिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई



बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना की अनुशंसा पर, जैसा कि पत्र संख्या बी.एस.यू.एस.सी./विज्ञा० 13/2023 (खंड-8) 1376 दिनांक 29.08.2024 द्वारा निहित और संप्रेषित किया गया है, कुलपति ने
52 व्यक्तियों को शैक्षणिक स्तर 10 (7वें सीपीसी) में 57,700 1,82,400/- रुपये के वेतनमान में अर्थशास्त्र विषय में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करने की कृपा की है, साथ ही राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकार्य डीए और अन्य स्वीकार्य भत्ते भी शामिल होने की तिथि से प्रभावी होंगे। उनकी नियुक्ति सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 8932/2020 के तहत माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दायर रिट याचिका के फैसले के अधीन है।  उनसे अनुरोध है कि वे 12.11.2024 से 26.11.2024 (यानी 15 दिन) तक रजिस्ट्रार के कार्यालय में अपनी जॉइनिंग रिपोर्ट जमा करवाएं। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित अवधि के भीतर जॉइन करने में विफल रहता है, तो उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। रजिस्ट्रार के कार्यालय में जॉइनिंग रिपोर्ट प्राप्त होने पर उन्हें अपनी पोस्टिंग के स्थान/आबंटित कॉलेजों में जॉइन करने की अनुमति दी जाती है।

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On recommendation of the Bihar State University Service Commission, Patna as contained and communicated vide letter no. B.S.U.S.C. / विज्ञा० 13/2023 (खंड-8) 1376 dated 29.08.2024, the Vice-Chancellor has been pleased to appoint the following persons to the Post of Assistant Professor in the subject of Economics in the Pay scale of Rs. 57,700 1,82,400/- in the academic level 10 (7th CPC) along with DA and other admissible allowances as admissible by the State Government time to time on the usual prescribed probation period with effect from the date of joining. Their appointment is subject to outcome of the judgement of writ petition filed under C.W.J.C. No. 8932/2020 before the Hon'ble High Court, Patna.

They are requested to submit their joining report positively in the office of the Registrar from 12.11.2024 to 26.11.2024 (i.e. 15 days). In case a person fails to join within stipulated period, his / her appointment shall stand cancelled. On receipt of joining report in the office of the Registrar they are allowed to join their place of posting / allotted colleges.

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