सोमवार, मार्च 06, 2017

सीतामढ़ी ज़िला के 46 तालिमी मरकज़ शिक्षा स्वयं सेवक मानदेय भुगतान नहीं होने के कारण भूक मरी के कगार पर

सीतामढ़ी ज़िला के 46 तालिमी मरकज़ के शिक्षा स्वयं सेवी को एक साल से भी ज़्यादा अवधि से जिला साक्षरता द्वारा मानदेय राशि का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण शिक्षा स्वयं सेवी भूकमर के कगार पर पहुँच गए हैं।मानदेय राशि भुगतान को लेकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सीतामढ़ी से लेकर माननीय मुख्यमंत्री बिहार तक गुहार लगाई गई है लेकिन मानदेय भुगतान की दिशा में कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है।
ज्ञात हो कि 21 फ़रवरी को ज़िला तालिमी मरकज़ एसोसिएशन सीतामढ़ी का सात सदस्यी शिष्टमंडल ज़िला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी से मिल कर मानदेय भुगतान करवाने की अपील की थी।

मालूम हो कि जिला में 29 जुलाई 2016 को योगदान करने वाले 15 शिक्षा स्वयं सेवी का मानदेय राशि भुगतान किया जा रहा है वहीं फरवरी 2016 और 11 जुलाई 2016 में योगदान करने वाले शिक्षा स्वयं सेवी को मानदेय राशि भुगतान से वंचित रखा जा रहा है।

शनिवार, मार्च 04, 2017

पूर्व सांसद सैयद शहाबुद्दीन का इंतक़ाल

पूर्व सांसद एवं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के नेता सैयद शहाबुद्दीन साहब का इंतेक़ाल हो गया है जो अपूरणीय क्षति है,अल्लाह से दुआ है कि महरूम को जन्नत में आला से आला मोकाम दे (आमीन)

सैयद शहाबुद्दीन की उम्र तक़रीबन बिरासी साल थी, वे इंडियन फॉरेन सर्विस के टॉपर थे।आई एफ एस की हैसियत से कई मुल्कों में उन्होनें हिंदुस्तानी सिफारत खानों में खिदमात अंजाम दी थीँ।सर्विस छोड़ कर वह सियासत में आये थे।1979 से1996 तक वह पार्लियामेंट के रुक्न रहे।

गुरुवार, मार्च 02, 2017

दो फिट नौ इंच का परीक्षार्थी पहुँचा परीक्षा देने

सीतामढ़ी जिला के परीक्षा केंन्द्रमदरसा रहमानिया मेहसौल पर दो फिट नौ इंच का परीक्षार्थी मैट्रिक का परीक्षा देने जैसे ही पहुँचा  उस को देखने के लिए चारों तरफ से लोग उमड़ पड़े। उस की उम्र अठारह वर्ष है।परीक्षार्थी का नाम मोहन कुमार यादव है

एटीएम से असफल ट्रांजैक्शन: ...तो प्रतिदिन ₹100 जुर्माना देगा बैंक

कई बार ऐसा होता है कि एटीएम से पैसे निकालते वक्त अकाउंट से पैसे कट तो जाते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाता है। यानी, एटीएम से पैसे निकलते नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में बैंकों को रिजर्व बैंक की ओर से क्या निर्देश दिए गए हैं, इससे वाकिफ होना बहुत जरूरी है। दरअसल, रिजर्व बैंक का सख्त निर्देश है कि अगर तय वक्त पर बैंक ने पैसे वापस नहीं किए तो उसे प्रतिदिन 100 रुपये की दर से जुर्माना देना होगा। आइए जानते हैं क्या हैं नियम...

7 दिन की मोहलत
एटीएम ने पैसे नहीं दिए और अकाउंट से रकम कट गई, लेकिन खुद वापस नहीं हुई तो आपने जिस बैंक अकाउंट का एटीएम कार्ड इस्तेमाल किया, उसके होम ब्रांच में इसकी शिकायत करनी चाहिए। नियम यह है कि आपने जिस दिन शिकायत की, उसके सातवें कार्य दिवस तक अकाउंट बैंक को आपके अकाउंट में पैसे लौटाना होगा। पहले इसकी समय-सीमा 12 दिनों की थी। लेकिन, बाद में रिजर्व बैंक ने इसे घटाकर सात दिन कर दी।

पैसे वापसी के साथ जुर्माना भी
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्पष्ट निर्देश है कि बैंकों को जुर्माने की रकम ग्राहक के खाते में खुद-ब-खुद डालना होगा। इसके लिए ग्राहक की ओर से दावा ठोकने की जरूरत नहीं होगी। खास बात यह है कि जिस दिन फेल्ड ट्रांजैक्शन के पैसे वापस होंगे, उसी दिन जुर्माने की रकम भी अकाउंट में डालनी होगी।

...तब प्रतिदिन 100 रु. जुर्माना
नियम के मुताबिक, अगर बैंक शिकायत मिलने के सात वर्किंग डेज के अंदर ग्राहक के पैसे लौटाने में असमर्थ रहता है तो उसे हर दिन 100 रुपये के हिसाब से जुर्माना ग्राहक को देना होगा। यानी, अगर वक्त पर आपका पैसा नहीं लौटे तो आप बैंक से जुर्माना वसूलने के अधिकारी हैं।

30 दिन की मियाद
यह जानना काफी महत्वपूर्ण है कि जुर्माना वसूलने का अधिकार आपको तभी मिलता है जब आप एटीएम से पैसे नहीं निकलने के दिन के 30 दिनों के अंदर बैंक में शिकायत दर्ज कर देते हैं। अगर आपने एटीएम से असफल लेनदेन के बाद अकाउंट में पैसे नहीं लौटने की शिकायत 30 दिन के बाद करेंगे तो आप जुर्माने का दावा नहीं ठोक सकते।


सोमवार, फ़रवरी 27, 2017

28 फ़रवरी को नेहरू भवन डुमरा में सेमिनार एवं मुशायरा का होगा आयोजन

उर्दू ज़ुबान  के विकास के लिए ज़िला स्तरीय सेमिनार एवं मुशायरा का आयोजन सरकारी निदेशाधीन ज़िला उर्दू भाषा कोषांग समाहरणालय सीतामढ़ी के तत्वधान में 28 फ़रवरी 2017 को नेहरू भवन डुमरा सीतामढ़ी में श्री राजीव रौशन (भा0प्र0से0) ज़िला पदाधिकारी की अध्यक्षता में किया गया है।प्रोग्राम का आगाज़ दिन के 10:00 बजे होगा जो रात के 8:00 बजे तक चलेगा।

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ने शिक्षा पदाधिकारी को अपने आदेश को स्थगित रखने का दिया आदेश

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर ने ज़िला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी को अपने आदेश को स्थगित रखने का दिया आदेश दिया है।मालूम हो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी ने सुकेश्वर राम और वीरेन्द्र कुमार ठाकुर, पंचायत शिक्षक का शिक्षा मित्र के रूप में किये गए नियोजन का अवधि विस्तार न होने के कारण इनका सेवा समाप्त का निदेश प्रखण्ड विकास पदाधिकारी परिहार और पंचायत सचिव ग्राम पंचायत राज, बेतहा को पत्रांक 1871 दिनांक 12.07.2016 के द्वारा दिया था जिस के विरुद्ध उक्त दोनों शिक्षक ने क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक मुज़फ्फर को आवेदन दे कर न्याय की गुहार लगाई थी उसी पर यह निदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ने अपने पत्र में लिखा है विभागीय पत्रांक 1219 दिनांक 08.08.2006 से स्पष्ट है कि विधिवत रूप से नियोजित शिक्षा मित्र जिनका अवधि विस्तार पंचायत चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने के कारण नही हो पाया, किन्तु अगर वे कार्यरत है तो नियोजित एवं कार्यरत माने जाएंगे तथा वे दिनांक 01.07.2006 से पंचायत प्रारंभिक शिक्षक के रूप में नियोजित माने जायेंगें।
उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि आपका पत्रांक 1871 दिनांक 12.07.2016 द्वारा दिया गया निदेश विभाग द्वारा दिए निदेश के अनुरूप नहीं है तथा इसकी समीक्षा करना उचित है साथ ही उप निदेशक ने यह भी कहा है कि विभागीय पत्र में दिए गए निदेश के अनुसार ही इन पंचायत शिक्षकों के मामलों की समीक्षा कर कार्रवाई करें और कृत कार्रवाई से सूचित करने का आदेश दिया है।

रविवार, फ़रवरी 26, 2017

नवादा की बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए इन्साफ इंडिया के बैनर तले 28 फ़रवरी को इन्साफ मार्च

बिहार के नवादा ज़िला के अकबरपुर थाना के फरहा गाँव में 17 साल की लड़की के साथ सामुहिक ब्लातकार के बाद उसकी हत्या की कोशिश की गई थी और सर पर धारदार हथियार से हमला के बाद गला काटने का प्रयास किया गया इस तरह के घटना की पूर्णावृति न हो और पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए इन्साफ इंडिया ने 28 फ़रवरी को इन्साफ मार्च का आयोजन किया है ।