बिहार राज्य सूचना आयुक्त ने वाद संख्या-ए-3867/17 में ज़िला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी के वेतन से 25000/रुपये के वितरण पर अगले आदेश तक के लिए स्थगित रखने का आदेश पारित किया है साथ ही 30 दिनों के अन्दर वांछित सूचना आवेदक जनता दल के वरिष्ठ नेता श्री राकेश कुमार सिंह को निबंधित डाक से देने को कहा है। अपने आदेश में आयुक्त ने ज़िला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया है कि अगली सुनवाई की तिथि को स्वयं उपस्थित हो कर स्पष्टीकरण दें कि आवेदक को सूचना प्रदान करने में अनावश्यक विलम्ब के लिए क्यों नहीं उनके विरुद्ध 20(1) सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए उनके वेतन से वसूल किया जाए।आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी और कोषागार पदाधिकारी सीतामढ़ी को भी भेजी गई है।मालूम हो कि राकेश कुमार सिंह ने लोक सूचना पदाधिकारी सह जिला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी से ऑनलाइन सूचना की माँग दिनांक 10.01.2017 को की थी मगर लोक सूचना पदाधिकारी ने सूचना नही दिया इतना ही नही प्रथम अपील को भी ज़िला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी ने गंभीरता से नही लिया आखिरकार आवेदक को राज्य सूचना आयोग का रुख करना पड़ा । वैसे भी बिहार में किसी भी विभाग के लोक सूचना पदाधिकारी यहाँ तक कि प्रथम अपीलीय प्राधिकार भी सूचना उपलब्ध कराने में रुचि नहीं लेते हैं और आवेदक को राज्य सूचना आयोग जाना ही पड़ता है।
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