आप हमें आवाज़ दें, हम आपकी आवाज़ बनेंगें,उठें जागें और ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलन्द करें। "" कुफ़्र की हकुमत चल सकती है लेकिन ज़ुल्म की नहीं "" ।। बिना चिंगारी के आग नहीं लग सकती ।।
गुरुवार, अक्तूबर 31, 2024
राशन कार्डधारियों के ई-के०वाई०सी० (e-KYC) के संबंध में सूचना
नवनियुक्त प्रशिक्षु डी०पी०ओ० (MDM) सीतामढी आयुष कुमार पर कमीशन खोरी , विद्यालय निरिक्षण करने के उपरांत पैसा उगाही का आरोप
नवनियुक्त प्रशिक्षु डी०पी०ओ० (MDM) सीतामढी आयुष कुमार पर कमीशन खोरी , विद्यालय निरिक्षण करने के उपरांत पैसा उगाही का आरोप MDM डायरेक्टर को भेज किया गया है श्री राकेश कुमार सिंह ने डायरेक्टर को भेजे शिकायत पत्र में लिखा है कि नवनियुक्त एवं प्रशिक्षु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (MDM) आयुष कुमार वर्तमान में परिक्ष्यमान अवधि में रहकर अपने पद का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। इनके द्वारा शिक्षको, NGO एवं BRP, (MDM) को मानसिक, आर्थिक दबाब देकर गलत तरिके से परिक्ष्यमान अवधि में करोड़ो रुपया अर्जित किये हैं ।
1. निदेशक MDM बिहार, पटना
के पत्रांक 255 दिनांक 21.11.22 के आलोक में स्टील थाली कय VSS के माध्यम से
मानक अनुसार विद्यायल को खरीदना। था लेकिन
DPO द्वारा
AGENCY को
अपने स्तर से बहाल कर मोटी कमीशन पाने के उदेश्य से मानक के विपरीत विद्यालयो में
पहुँचवा कर कमीशन बतौर 25 लाख रुपया उगाही किए है। थाली की लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई,
वजन एवं गहराई मानक के अनुसार नही है। जिसका मूल्य बाजार में 60 रुपया है। जबकि
विभाग द्वारा वर्ग 1-5 के थाली का दर 120 रुपया एवं 6-8 वर्ग के लिए 140 रुपया
प्रति थाली निर्धारित है। आयुष कुमार DPO (MDM) द्वारा पत्र
निकालकर थाली AGENCY भेंण्डरो के खाते में RTGS चेक देने का
दबाब दिया जाता है। जिस कारण vss
के सचिव अपेक्षित है। थाली का पैसा नही भेजने वाले प्रधान
शिक्षको पर कार्रवाई की धमकी दी जाती है। इस तरह से पद का दुरुपयोग कर शिक्षको VSS के सदस्यो को
अनाधिकृत तरीके से मानसिक दबाब देकर मानक के विपरीत वर्तन लेकर सम्बधित AGENCY के खाता में
पैसा भेजने का दबाब दिया जा रहा है। जिसका
समाचार पत्रो में भी (प्रकाशन) हुआ है।
2. सीतामढी नगर निगम क्षेत्र एवं डुमरा प्रखंड के अधिकांश
विद्यालयो में NGO संचालित है। जो पका
पकाया भोजन उपलब्ध कराती है। खाना का बिल NGO को पास करने
के एवज में DPO एवं ACCOUNTANT
द्वारा 30% कमीशन बिल पर लिय जाता है। खाना की क्वालिटी एवं
गुणवता को बिना जॉच किए हुए 30% कमीशन लेकर उक्त बिल को गलत तरीके भुगतान कर दिया
जाता है। NGO और BRP
के कमीशन से DPO एवं ACCOUNTANT अपने
आय से अधिक की सम्पति अर्जित कर चुके है। ये दोनो अपने पद का नजायज फायदा उठाता
है।
3. भारतीय खाद्य निगम से विद्यालयो के लिए MDM
का खाद्यान के उढाव एवं वितरण पर DSD (डोर
स्टेप डिलेवरी) से कुल आवांटन का 20% रुपया प्रति क्विंटल की कमीशन (आयुष कुमार) DPO
द्वारा लिया जाता है। जो प्रतिमाह 20 से 25 लाख रुपया की उगाही
(कमाई) अवैध तरीके से अर्जित करते है।
4. रसोइया अगर सेवाकाल में मृत हो जाति है तो उसके परिजन को चार (4) लाख अनुदान राशि विभाग द्वारा देने का प्रावधान है। इस एवज में DPO द्वारा BRP के माध्यम से जबरन 25% कमीशन लेकर ही पैसा मृत रसोइया के परिवार वालो के खाता में पैसा भेजने का कार्य करते है। नही देने पर उसका फाइल रोक देते है। प्रशिक्ष DPO (MDM) आयुष कुमार अभी अतिरिक्त प्रभार प्रखण्ड शिक्षा पदा० के रुप में दो अन्य प्रखण्डो के भी प्रभार में है। प्रखण्ड संसाधन केन्द पर कार्यरत महिला कर्मियो के साथ इनका व्यवहार सही नही होता है। वैसे महिला कर्मचारि पर गलत आचरण (दृष्टि) रखते है और प्रखण्ड संसाधन केन्द पर अपने (BEO) के कक्ष में जबरदस्ती बैठने के लिए दबाब बनाते है। महिला कर्मचारियो एवं शिक्षकाओ के प्रति गलत मंशा होता है। इससे स्पष्ट होता है कि ये चरित हीन पदा० है। इनका मुख्य उदेश्य अबैध तरिके से पैसा उगाही करना और अपने पद का भय दिखाकर मानसिक, शारीरिक शोषण करना है।उन्होंने DPO (MDM) सीतामढी पर विभागीय जॉच कर विधि सम्मत कार्रवाई करने एवं निलंबन करते हुए सीतामढी जिला से दूसरे जिले में स्थानांतरित करने की माँग की है।
शैक्षणिक सत्र 2023 – 2024 में सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग - 1से लेकर 10+2 तक के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति, पोशाक की राशि नहीं मिली
शैक्षणिक सत्र 2023 – 2024 में सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग - 1से लेकर 10+2 तक के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति, पोशाक और नवम वर्ग के छात्र-छात्राओं को साईकिल राशि नहीं मिला।
मालूम हो कि ज़िला सीतामढ़ी अंतर्गत परिहार प्रखण्ड के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023 – 2024 में अध्ययनरत छात्र- छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2024 -2025 शुरू हो जाने के पश्चात भी छात्रवृत्ति, पोशाक राशि और नवम वर्ग के छात्र/छात्राओं को साईकिल राशि नहीं दी गई है।
छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति अविलंब मिले इसको लेकर मो0कमरे आलम ने मुख्यमंत्री बिहार को मेल भेज अनुरोध किया है मगर अभी तक कोई कार्रवाई होता दिख नहीं रहा है।
शैक्षणिक सत्र 2023 – 2024 में सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग - 1से लेकर 10+2 तक के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति, पोशाक और नवम वर्ग के छात्र-छात्राओं को साईकिल राशि नहीं मिला।
मालूम हो कि ज़िला सीतामढ़ी अंतर्गत परिहार प्रखण्ड के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023 – 2024 में अध्ययनरत छात्र- छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2024 -2025 शुरू हो जाने के पश्चात भी छात्रवृत्ति, पोशाक राशि और नवम वर्ग के छात्र/छात्राओं को साईकिल राशि नहीं दी गई है।
छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति अविलंब मिले इसको लेकर मो0कमरे आलम ने मुख्यमंत्री बिहार को मेल भेज अनुरोध किया है मगर अभी तक कोई कार्रवाई होता दिख नहीं रहा है।
बुधवार, अक्तूबर 30, 2024
" एकडण्डी से भुतही पथ ” को पथ निर्माण और " कुम्मा से बेला पथ " को स्टेट हाईवे अंतर्गत अधिग्रहित कर सड़क निर्माण करवाया जाए
"एकडण्डी से भुतही पथ ” को पथ निर्माण और " कुम्मा से बेला पथ " को स्टेट हाईवे अंतर्गत अधिग्रहित कर सड़क निर्माण करवाने की माँग मो कमरे आलम और पंचायत समिति सदस्य परिहार मो0 सऊद आलम ने मुख्यमंत्री बिहार को पत्र भेज किया है। है कि ज़िला सीतामढ़ी प्रखण्ड परिहार अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क “ एकडण्डी से भुतही “पथ को , पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत अधिग्रहित कर और कुम्मा से बेला पथ को स्टेट हाईवे अंतर्गत अधिग्रहित कर पथ निर्माण कराया जाए क्योंकि एकडण्डी से भुतही पथ दो प्रखण्ड परिहार औऱ सोनबरसा को जोड़ती है वहीं कुम्मा से बेला पथ नेपाल की सीमा तक जाती है।
अंतर्गत अधिग्रहित कर सड़क निर्माण करवाने की माँग मो कमरे आलम और पंचायत समिति सदस्य परिहार मो0 सऊद आलम ने मुख्यमंत्री बिहार को पत्र भेज किया है। है कि ज़िला सीतामढ़ी प्रखण्ड परिहार अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क “ एकडण्डी से भुतही “पथ को , पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत अधिग्रहित कर और कुम्मा से बेला पथ को स्टेट हाईवे अंतर्गत अधिग्रहित कर पथ निर्माण कराया जाए क्योंकि एकडण्डी से भुतही पथ दो प्रखण्ड परिहार औऱ सोनबरसा को जोड़ती है वहीं कुम्मा से बेला पथ नेपाल की सीमा तक जाती है।
पक्का सड़क निर्माण की माँग, अल्पसंख्यक वार्ड को उपेक्षित रखने का आरोप
श्री गाँधी हाई स्कूल परिहार के वर्तमान और तत्कालीन प्रधानाध्यापक पर अवैध तरीके से राशि निकलने का आरोप
मंगलवार, अक्तूबर 29, 2024
भूमि विवाद निष्पादन से संबंधित समीक्षात्मक बैठक विमर्श सभा कक्ष में जिलाधिकारी सीतामढ़ी श्री रिची पांडेय की अध्यक्षता में सम्पन्न
स्थानीय निकाय सक्षमता परीक्षा, 2024 (प्रथम) के सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु दिनांक 13.09.2024 तक सम्पन्न Counselling के उपरान्त कतिपय कारणों से सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं होने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना ।
एतद् द्वारा सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि स्थानीय निकाय सक्षमता परीक्षा, 2024 (प्रथम) के सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु राज्य के सभी जिलों में दिनांक 13.09.2024 तक Counselling की गई। इस Counselling के दौरान ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी, जिनका बायोमेट्रिक सत्यापित हुआ, परन्तु कतिपय कारणो यथा नाम में अन्तर, जन्म तिथि में अन्तर, आधार संख्या की गलत प्रविष्टि इत्यादि कारणों से आधार सत्यापन नहीं हो पाया है, वे दिनांक 04.11.2024 तक नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या एवं मोबाईल नं० में परिवर्तन हेतु अपने पदस्थापन जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दे सकते हैं। उक्त आवेदन के आधार पर संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा संशोधित नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या एवं मोबाईल नं० की प्रविष्टि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के Website (https://admin.bsebsakshamta.com/login) पर किया जायेगा एवं अभ्यर्थी द्वारा दिये गये आवेदन को अपलोड करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में आवेदन भरते समय अंकित किये गये नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या एवं मोबाईल नं० Software में यथावत रहेगा और इस पर किसी प्रकार की Overwriting नहीं की जायेगी। इस प्रक्रिया के सम्पन्न होने के उपरान्त संबंधित शिक्षक अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन भी कराया जायेगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा की गई कार्रवाई का सत्यापन Software के माध्यम से संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
2. दिनांक 13.09.2024 तक जिलों में सम्पन्न Counselling के दौरान जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का एक या एक से अधिक प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया है, ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सही प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा Software में विकल्प प्रदान किया गया है।
अतः संबंधित शिक्षक अभ्यर्थी अपने Login ID एवं Password के माध्यम से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के Website (https://www.bsebsakshamta.com/login) पर सभी सही प्रमाण पत्र दिनांक 09.11.2024 तक अपलोड कर सकते हैं।
दीवाली के मौके से मिट्टी तेल उपलब्ध कराने की माँग
शनिवार, अक्तूबर 26, 2024
ग्राम पंचायत राज कुम्मा के संवेदक-सह- पंचायत सचिव पर प्रपत्र 'क' गठित कर कार्रवाई का आदेश
सीतामढ़ी । ग्राम कुम्मा निवासी ज़फर नेहाल ने एक परिवाद पत्र शपथ पत्र के साथ दिनांक - 26 /07/2024 को ज़िला पदाधिकारी सीतामढ़ी को दिया गया था जिसे ज़िला पदाधिकारी सीतामढ़ी ने लोक शिकायत निवारण प्राधिकार को हस्तांतरित कर दिया गया था और अनन्य संख्या- 504318031072400844 दर्ज की गई थी।
परिवाद पत्र पर सुनवाई करते हुए अनुमण्डली लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पुपरी ने योजना में अनियमितता पा कुम्मा पंचायत के पंचायत सचिव पर प्रपत्र ' क ' गठित कर नियमानुसार कार्रवाई का आदेश करने का आदेश प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सुरसंड को दिया है।परन्तु उक्त आदेश से ज़फर नेहाल पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं और ज़िला लोक शिकायत निवारण प्राधिकार सीतामढ़ी के समक्ष अपील दर्ज करवाई है उन्होंने अपने अपील आवेदन में लिखा है कि उन के परिवाद पत्र पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पुपरी द्वारा ऊचित कार्रवाई नहीं की गई ।अनन्य संख्या- 504318031072400844 में लोक प्राधिकार सह प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सुरसंड के द्वारा अनुमण्डली लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पुपरी को समर्पित प्रतिवेदन पत्रांक- 936, दिनांक- 27.08.2024 से प्रतिवेदित है जो पंचायत सचिव, कुम्मा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम पंचायत कुम्मा में सभी योजना का कार्य प्राक्कलन के अनुरूप किया गया है एवं योजना से संबंधित भुगतान मापीपुस्त के आलोक में नियमानुकूल की गई है जो सरासर ग़लत और भ्रामक है और सरकारी योजनाओं में अनियमितता कर सरकारी राशि ग़बन करने वाले को बचाने का किया गया कृत है।
महाशय, हमारे द्वारा परिवाद पत्र में लगाए गए आरोप का विंदू निम्नवत है:-
1. ग्राम पंचायत कुम्मा में प्राक्कलन के विरुद्ध कार्य कर एवं कनीय अभियंता की संलिप्तता से मापी पुस्त कर सरकारी राशि का लाखों रुपया ग़बन कर लिया गया है।वार्ड 08 और वार्ड 05 में पुराने नाले का मरम्मती कर नए नाला का प्राक्कलन तैयार कर कनीय अभियंता के संलिप्तता से सरकरी राशि निकल ली गई है उसमे भी प्राक्कलन के अनुसार कार्य नहीं किया गया है।
2. वार्ड 02 में ही व्यक्ति विशेष को निजी लाभ पहुँचाने की नीयत से प्राक्कलन तैयार कर मेन रोड से रहमतुल्लाह खान के घर तक मिट्टी भराई, सोलिंग, PCC किया गया गया है जो विभागीय दिशा निर्देश के विपरीत है।
3. पंचायत में किसी योजना स्थल पर सूची पट्ट का प्रदर्शन नहीं किया गया है ।
4. योजनाओं में तीन नंबर ईट ,लोकल बालू का प्रयोग किया गया है। साक्ष्य के तौर पर मोबाइल से ली गई फ़ोटो संलग्न ।
5. वार्ड 01 में रामबाबू के घर से बेला रोड तक PCC कार्य जो हुआ ही नहीं परन्तु सरकारी राशि की निकासी कर ली गई जब कि यह कार्य 7 निश्चय से पूर्व में हुआ था ।
उक्त आरोप के सम्बंध में लोक प्राधिकार ने पत्रांक- 1017, दिनांक- 10.09.2024 के द्वारा जो जाँच प्रतिवेदन निवारण पदाधिकारी को समर्पित किया गया है वह बिना स्थलीय जाँच किए ही कार्यालय में बैठ कर तकनीकी सहायक द्वारा बुक मापी पुस्त को हूबहू अंकित कर हमारे द्वारा लगाए गए अनियमितता के आरोप को खारिज कर दिया गया है जबकि उक्त योजनाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितता की गई है जिसका साक्ष्य मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया था मगर नकार दिया गया।लोक प्राधिकार ने प्रतिवेदन के साथ सामग्री (इंट एवं सिमेन्ट मुक्त कंक्रीट) की गुणवत्ता एम०आई०टी मुजफ्फरपुर से कराने की बात की है और योजना में प्रयुक्त सामग्री मानक के अनुसार होने की बात की गई है यह रिपोर्ट पैसा देकर तैयार करवाया गया है और प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर दिया गया है। लोक प्राधिकार ने अपने पत्रांक-405, दिनांक 07.10.2024 से पुनः प्रतिवेदित किया कि (1) वार्ड संख्या-05 में मनोज के दुकान से अधवारा नदी तक एवं (2) मस्जिद के पास से मंजर हसन के घर तक नाला निर्माण कार्य की जांच की और ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि वर्ष 2005-06 में ग्राम पंचायत द्वारा की गई थी। जिसका अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। उक्त योजना को योजना संख्या-06/2013-14 में तेजनारायण सिंह के घर से लेकर असगरी खातुन के घर तक नाला सफाई कार्य
योजना संख्या-07/2013/14 शमशेरपुर टोला में मस्जिद से लेकर लक्ष्मण बैठा के घर तक नाला सफाई कार्य किया गया है। विगत 15 वर्षों के उपरांत नाला की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी थी। पुनः उक्त नाला को 2020-21 में जनोपयोगी हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा निर्माण कराया गया।"
महाशय, इस सम्बंध में कहना है कि उक्त कार्य काग्राम पंचायत द्वारा मरम्मती कार्य किया गया था मगर नये नाला निर्माण का प्राक्कलन तैयार कर सरकारी राशि निकाल ली गई है मगर सत्यता को झुठलाते हुए ग़बन कर्ताओं को बचाने का कृत किया गया
है हमारे द्वारा परिवाद पत्र के आरोप संख्या 02 के सम्बंध में लोक प्राधिकार ने पत्रांक- 406, दिनांक 07.10.2024 में लिखा है कि योजना वार्ड संख्या-02 में मुख्य सड़क से रहमतुल्लाह खान के घर तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य की जांच तकनीकी सहायक से करवाई गई जांच में योजना जनोपयोगी नहीं पाया गया। इसके उपरान्त योजना के अभिकर्ता से भुगतान की गई कुल राशि मो०-550000.00 (रूपये पांच लाख पचास हजार) मात्र चेक संख्या-02022578 एवं 02022573 से ग्राम पंचायत के खाता संख्या- 75422210009467 पंद्रहवीं वित्त आयोग में जमा कर दी गई है। महाशय इस सम्बंध में कहना है कि चेक संख्या और खाता नम्बर तो दिया गया परंतु उक्त राशि बैंक खाता में जमा हो चुका इसका कोई साक्ष्य नहीं दिया गया और न ही बैंक खाता अद्यतन जमा किया गया है। महाशय, योजना के बारे में यह कहा जा रहा है कि उक्त योजना भूल वश हो गई है महाशय, क्या 5,50,000/ साढ़े पाँच लाख की योजना का क्रियान्वयन भूलवश हो सकता है ? महाशय यह कृत जानबूझ कर किया गया है और व्यक्ति विशेष को राजकीय कोष का लाभ दिया गया जो आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है । महाशय, उक्त कार्य मे पंचायत सचिव को दोषी मानते हुए निवारण पदाधिकारी ने उक्त योजना के अभिकर्ता सह पंचायत सचिव के ऊपर लोक प्राधिकार सुरसंड को प्रपत्र ' क' गठित के सक्षम प्राधिकार को भेजने का निदेश तो दिया मगर योजना में संलिप्त मुखिया, तकनीकी सहायक और प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई करने का निर्णय पारित नहीं किया गया जो नियम संगत नहीं है। महाशय,
परिवाद पत्र के आरोप नंबर 03 के सम्बंध में पंचायत सचिव कुम्मा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पंचायत में सभी योजनाओं का सूचना पट्ट लगा हुआ है जो सरासर ग़लत है सत्यता की जाँच स्थली जाँच से उजागर हो जायगा।आरोप संख्या 05 के सम्बंध में जो वार्ड 01 में रामबाबू के घर से बेला रोड तक PCC निर्माण से संबंधित आरोप है पंचायत सचिव कुम्मा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि यह योजना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई है। इस सम्बंध में कहना है कि उक्त योजना पूर्व में किया गया था पुनः बिना कोई कार्य किए ही पंचायत से सरकारी राशि निकाल ग़बन कर ली गई है इस सम्बंध में मेरे द्वारा साक्ष्य भी दिया गया परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई । महाशय, अंकनिय है कि मेरे द्वारा परिवाद पत्र में मुखिया, अभिकर्ता सह पंचायत सचिव, तकनीक सहायक के ऊपर योजनाओं में बरती गई अनियमितता का आरोप लगा जाँच कर कार्रवाई की माँग की गई थी ,जिस पर मेरे द्वारा आरोप लगाया गया और उसी व्यक्ति से जाँच करवाई जाती है और उसके जाँच प्रतिवेदन को सही मान लिया जाता है क्या आरोपी व्यक्ति से जाँच करवाना ऊचित और न्याय संगत है ?