कोर्ट के आदेश पर अवर निबंधन पदाधिकारी परिहार और तत्कालीन कार्यालय प्रधान लिपिक पर प्राथमिकी दर्ज

Reports By Md Dulare
परिहार(सीतामढ़ी):-न्यायालय के आदेश पर परिहार अवर निबंधन पदाधिकारी विनीत कुमार सिंह व कार्यालय के तत्कालीन प्रधान लिपिक आनंद मोहन दास पर स्थानीय थाने मे  प्राथमिकी दर्ज की गई है ।वादी नोनाही निवासी मुमताज अंसारी ने बताया कि दस्तावेज नं 3502 दिनांक 26 जुन 2014 को निबंधन शुल्क भुगतान कर जमीन निबंधन कराया था जो शांतिपूर्ण कब्जा होने के बावजूद स्थल जाँच के बहाने केवाला को रोक लिया 12जुन 14 को स्थल निरीक्षण रजिस्ट्रार ने किया ।केवाला मिल जाने के एक साल बाद वादी को रजिस्ट्रार के द्वारा बाजार मूल्य एंव क्रय कम होने का नोटिस आया ,नोटिस के बाद वादी सहायक निबंधन पदाधिकारी मुजफ्फरपुर कैम्प सीतामढ़ी के पास दस्तावेज दिखाया पदाधिकारी ने केवाला को सही साबित किया उसके बाद रजिस्ट्रार अपने कार्यालय में बुलाया और रिश्वत की माँग की। असर्मथता जताया तब रजिस्ट्रार ने देख लेने कि धमकी दी ।फलस्वरूप रजिस्ट्रार ने 64660 रु मुद्रा शुल्क व निबंधन शुल्क 2520 रुपया का नोटिस किया गया तंग आकर कर पीड़ित न्यायालय के शरण में गया ।और न्यायालय के आदेश पर धारा-420 का मामला दर्ज किया गया है।

* क्या है परिहार अवर निबंधन पदाधिकारी विनीत कुमार सिंह का कहना * 
" निबंधन पदाधिकारी श्री सिंह ने बताया कि मुमताज अंसारी का आरोप निराधार है ।जमीन रजिस्ट्री मे साक्ष्य को छुपाया गया है और आवासीय जमीन होने के बावजूद खेतीहर जमीन दिखाया गया है।उसके बाद मामला सहायक निबंधन  महानिरीक्षक तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर के आदेशानुसार मुमताज अंसारी पर नीलामवाद सं 62/14 दर्ज है।"

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