पटना हाई कोर्ट ने दिया टीईटी शिक्षकों के पक्ष में फैसला

माननीय हाइकोर्ट ने दिया बिहार के सभी डीईओ को निजी कॉलेज से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों को सवैतनिक अवकाश व बकाया वेतन देने का आदेश
~प्रदेश सचिव आनंद जी ने जीत का श्रेय जमुई, बांका के सभी 75 याचिकाकर्ताओं व बिहार के समस्त शिक्षकों को दिया है।
~न्याय देने के लिए प्रदेश सचिव ने माननीय हाइकोर्ट के प्रति जताया आभार, कोर्ट के निर्णय पर जताया पूर्ण आस्था
~ बिहार के सभी टीईटी शिक्षक के सवैतनिक अवकाश को रद्द करने के खिलाफ सबसे पहले मुकदमा दायर कर पूरे बिहार में माननीय न्यायालय से सवैतनिक अवकाश वेतन सहित लागु करवाने का आदेश आज दिलवा दिया, बिहार सरकार की हुई हार।

आज दिनांक 14 दिसम्बर 2016 को माननीय हाईकोर्ट में सवैतनिक अवकाश रद्द करने के मामले में जमुई डीईओ व सरकार के खिलाफ वरीय अधिवक्ता श्री पी के शाही व अधिवक्ता श्री मृत्युंजय कुमार के द्वारा किया गया जोरदार बहस के बाद बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव भाई आनंद कौशल जी के नेतृत्व में दायर याचिका CWJC 16775/2016 उत्तम कुमार & 75 शिक्षक में सफलता पूर्वक जीत हासिल हो गई है । जमुई डीईओ के सवैतनिक अवकाश को रद्द करने वाली पत्र को बिहार के सभी शिक्षकों की दुआ से माननीय न्यायमूर्ति ए के त्रिपाठी जी ने रद्द करते हुए निजी कॉलेज से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी टीईटी शिक्षक सवैतनिक अवकाश देने का आदेश बिहार सरकार दिया है । जो BPNPSS के द्वारा बिहार के सभी टीईटी शिक्षक के लिए अथक प्रयास कर नए साल 2017 के पूर्व दिया गया शानदार गिफ्ट है और सरकार को शिक्षक विरोधी नीति के खिलाफ आरपार के लड़ाई का शंखनाद है ।
BPNPSS संघ ने जीत लिया टीईटी शिक्षकों के पक्ष में मुकदमा
प्रदेश सचिव आनंद जी ने जीत का श्रेय जमुई, बांका के सभी 75 याचिकाकर्ताओं व बिहार के समस्त शिक्षकों को दिया है।
साथ ही न्याय देने के लिए प्रदेश सचिव ने माननीय हाइकोर्ट के प्रति जताया आभार, कोर्ट के निर्णय पर जताया पूर्ण आस्था ।

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