शिक्षा विभाग लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं
शिक्षा विभाग लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं

शुक्रवार, मार्च 10, 2023

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर ने प्रखंड नियोजन इकाई, परिहार, सीतामढ़ी के द्वारा किए गए दो शिक्षकों के स्थानान्तरण आदेश को तत्काल किया स्थगित

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर ने प्रखंड नियोजन इकाई, परिहार, सीतामढ़ी के द्वारा किए गए दो शिक्षकों के स्थानान्तरण आदेश को तत्काल  स्थगित कर दिया गया है।
श्री जितेन्द्र पासवान, शिक्षक एवं श्रीमती सरिता यादव, शिक्षिका म०वि०, नरंगा, प्रखंड- परिहार, जिला- सीतामढ़ी के द्वारा बिहार पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त, 2020 नियमावली के विपरीत नियोजन इकाई द्वारा किये गये स्थानान्तरण के विरुद्ध अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आवेदन पत्र समर्पित किया गया है, जिसके निष्पादन हेतु दिनांक- 10.02.2023 का अधोहस्ताक्षरी कार्यालय प्रकोष्ठ में सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी परिहार, सीतामढ़ी, एवं संबंधित शिक्षक / शिक्षिका को पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। सुनवाई की निर्धारित तिथि को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, परिहार एवं श्री जितेन्द्र पासवान, शिक्षक उपस्थित हुए। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, परिहार, सीतामढ़ी के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु समय की मांग की गई। तत्पश्चात् पत्रांक-113 दिनांक - 15.02.2023 के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

संबंधित शिक्षक / शिक्षिका द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, परिहार, सीतामढ़ी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री जितेन्द्र पासवान एवं श्रीमती सरिता यादव का स्थानान्तरण सचिव, प्रखंड नियोजन इकाई, परिहार के ज्ञापांक- 112 दिनांक- 24.12.2022 एवं संशोधित ज्ञापांक-04 दिनांक 04.01.2023 के द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से गंभीर आरोप लगाते हुए श्री जितेन्द्र पासवान का स्थानान्तरण म०वि०, पिपरा सूरदास में किया गया, जिसे संशोधित कर म०वि०, मलाही, सीतामढ़ी में किया गया, तथा श्रीमती सरिता यादव, शिक्षिका का स्थानान्तरण म०वि०, जयनगर, सीतामढ़ी में कर दिया गया।

संबंधित शिक्षक / शिक्षिका पर गंभीर आरोप के आधार पर स्पष्टीकरण पूछते हुए नियोजन इकाई के द्वारा विभागीय नियमानुसार विभागीय कार्यवाही संचालित करना चाहिए था, किन्तु इनके द्वारा केवल इन शिक्षक/शिक्षिका केवल स्थानान्तरण किया गया। विभागीय नियमानुसार नियोजित शिक्षकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के संबंध में निर्णय

लेने हेतु जिला अपीलीय प्राधिकार ही सक्षम प्राधिकार हैं, जिसका गठन हो चुका है। अतः प्रखंड नियोजन इकाई, परिहार, सीतामढ़ी के द्वारा उपरोक्त दोनों शिक्षक/शिक्षिका के किये गये स्थानान्तरण आदेश को तत्काल स्थगित करते हुए निदेश दिया जाता है कि प्रखंड नियोजन इकाई, परिहार, सीतामढ़ी द्वारा किये गये स्थानान्तरण / आरोप के संबंध में जिला अपीलीय प्राधिकार, सीतामढ़ी में अपील दायर करेंगे। स्थगन आदेश जिला अपीलीय प्राधिकार, सीतामढ़ी से अंतिम आदेश पारित होने तक प्रभावी रहेगा।

बुधवार, सितंबर 22, 2021

उप सचिव सह बजट पदाधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में वेतनादि मद में आवश्यक राशि के अधियाचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया

उप सचिव - सह - बजट पदाधिकारी , शिक्षा विभाग , बिहार , पटन ने सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ( स्था ० ) बिहार , पटना को वित्तीय वर्ष 2021-22 में वेतनादि मद में आवश्यक राशि के अधियाचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया है उन्होंने पत्र में कहा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकीय प्राथमिक , मध्य , बुनियादी एवं कन्या मध्य विद्यालय विपत्र कोड - 21-2202011010001 के वेतनादि मद में प्रथम किस्त की राशि दिनांक -16.04.2021 तथा द्वितीय किस्त की राशि दिनांक -16.07.2021 को दी जा चुकी है । अतः शेष माह हेतु वेतनादि मद में आवश्यक राशि की अधियाचना दिनांक -22.09.2021 तक nodaledu.edashboard@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय , ताकि ससमय वेतनादि मद में समेकित रूप से आवंटन दिया जा सके

शनिवार, सितंबर 18, 2021

पेशा कर की राशि वैसे शिक्षकों ( जो शिक्षक पेशा कर कटौती के दायरे में आते हो ) के वेतन से कटौती करते हुए भुगतान हेतु Standing Advice तैयार कर कार्यालय को उपलब्ध करायें

ज़िला कार्यक्रम पदाधिकारी , स्थापना , सीतामढ़ी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी , जिला- सीतामढ़ी , सभी प्रधानाध्यापक / उच्च माध्यमिक / माध्यमिक / प्रो 0 उ 0 विद्यालय / उत्क्रमित उच्च विद्यालय , सीतामढ़ी ।ने प्रखंड / पंचायत / नगर शिक्षकों के माह सितंबर 2021 के वेतन भुगतान से पेशा कर की कटौती कर स्टैंडिंग एडवाइस भेजने का आदेश दिया है ।उन्होंने पत्र में उल्लेखित कर कहा है कि प्रखंड / पंचायत / नगर शिक्षकों के पेंशा कर की कटौती प्रत्येक वर्ष माह सितंबर के वेतन से की जाती रही है । जिसमें शिक्षक स्वयं चालान के माध्यम से पेशा कर जमा करते थे । वर्तमान में जिले में कोषागार बैंक के रूप में मात्र एक बैंक भारतीय स्टेट बैंक , मुख्य शाखा , डुमरा संचालित है ।
 उक्त परिपेक्ष्य में निदेश दिया जाता है कि माह सितंबर 2021 में वेतन भुगतान हेतु तैयार किए गए Standing Advice में एक कॉलम बढ़ाते हुए पेशा कर अंकित कर पेशा कर की राशि वैसे शिक्षकों ( जो शिक्षक पेशा कर कटौती के दायरे में आते हो ) के वेतन से कटौती करते हुए भुगतान हेतु Standing Advice तैयार कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए । ताकि पेशा कर मद में कटौती की गयी राशि एक मुश्त कोषागार के माध्यम से जमा की जा सके । 

*Facebook:-https://www.facebook.com/mdqamre.alam.503

*Facebook Page:-https://www.facebook.com/Thechingari/

*Facebook Page:-https://www.facebook.com/journalistmdqamrealam/

*Facebook Page:-https://www.facebook.com/chingariparihar/