श्री गौतम कुमार, विशिष्ट शिक्षक, श्री गाँधी उच्च विद्यालय, परिहार को ज़िला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी ने वित्तीय अनियमितता के आरोप में किया निलंबित

श्री गौतम कुमार, विशिष्ट शिक्षक, श्री गाँधी उच्च विद्यालय, परिहार को ज़िला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी ने वित्तीय अनियमितता के आरोप में किया निलंबित ।
निलम्बन पत्र में ज़िला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी ने उल्लेखित किया गया है कि "श्री गौतम कुमार, विशिष्ट शिक्षक, श्री गाँधी उच्च विद्यालय, परिहार, सीतामढ़ी के विरूद्ध परिवाद की अनन्य संख्या-9999901070324453172/2A में हुई सुनवाई के क्रम में जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी-सह द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के निर्गत आदेश संख्या-40411-50652 में पारित न्याय निर्णय के आलोक में जिला स्तरीय जाँच कमिटी के जाँच प्रतिवेदन में वित्तीय अनियमितता परिलक्षित होने तथा श्री गौतम कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण असंतोषजनक एवं भ्रामक पाये जाना, जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 एवं संशोधित नियमावली, 2024 के बिन्दु- 11.2 के (घ), (ङ) एवं (छ) का प्रथम दृष्टया उल्लंघन का द्योतक है।
अतः विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 एवं संशोधित नियमावली, 2024 बिन्दु- 11.2 के (घ) वित्तीय अनियमितता के मामले, (ड) सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का अभाव एवं बिन्दु (छ) बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन के आरोप में श्री गौतम कुमार, विशिष्ट शिक्षक, श्री गाँधी उच्च विद्यालय, परिहार, सीतामढ़ी को पत्र निर्गत तिथि से निलंबित कर विभागीय कार्यवाही अधीन किया जाता है।
निलंबन अवधि में श्री गौतम कुमार का मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मेजरगंज का कार्यालय निर्धारित किया जाता है। श्री कुमार को निर्धारित मुख्यालय से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।आरोप पत्र अलग से निर्गत किया जायेगा।

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