मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ज़िला परिषद, सीतामढ़ी ने श्री विजय कुमार, जिला परिषद उच्च माध्यमिक शिक्षक, श्री गाँधी उच्च विद्यालय, परिहार, को ज़िला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी के अनुशंसा के आलोक में निलंबित कर दिया है।
पत्र में उल्लेखित है कि श्री विजय कुमार के विरूद्ध परिवाद की अनन्य संख्या 9999901070324453172/2A में हुई सुनवाई के क्रम में जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी-सह- द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के निर्गत आदेश संख्या 40411-50652 में पारित न्याय निर्णय के आलोक में जिला स्तरीय जाँच समिति के जाँच प्रतिवेदन में वित्तीय अनियमितता परिलक्षित हुआ है। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा श्री विजय कुमार से पूछे गये स्पष्टीकरण के अनुपालन में उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को भी असंतोषजनक एवं भ्रामक पाया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 144 दिनांक 13.02.2025 के द्वारा श्री विजय कुमार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में विद्यालय के. प्रभारी प्रधानाध्यापक रहने के दौरान वित्तीय अनियमितता एवं वित्तीय अभिलेखों के संधारण में अनियमितता यथा- सर्व शिक्षा अभियान हेतु संधारित खाता, छात्र कोष एवं विकास कोष से संबंधित खातों से भुगतान में वित्तीय नियमों की लगातार अनदेखी की गयी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा श्री विजय कुमार को " बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2020 " की कण्डिका 20 में वर्णित प्रावधान के आलोक में निलम्बित करते हुए विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है।
जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी की अनुशंसा के आलोक में श्री विजय कुमार, जिला परिषद उच्च माध्यमिक शिक्षक, श्री गाँधी उच्च विद्यालय, परिहार, सीतामढ़ी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कार्यालय, बथनाहा निर्धारित किया जाता है। इन्हें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बथनाहा से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से आरोप-पत्र गठित कर अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह के अन्दर समर्पित करेंगे ताकि विभागीय कार्यवाही हेतु संचालन पदाधिकारी / उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जा सके।
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