तीन बार दक्षता परीक्षा फेल नियोजित शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है।सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के द्वारा तीन बार दक्षता परीक्षा फेल नियोजित शिक्षकों को सेवा मुक्त करने के फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है जब तक सुनवाई पूरी नही हो जाती किसी नियोजित शिक्षकों को हटाया नही जाय।
आप हमें आवाज़ दें, हम आपकी आवाज़ बनेंगें,उठें जागें और ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलन्द करें। "" कुफ़्र की हकुमत चल सकती है लेकिन ज़ुल्म की नहीं "" ।। बिना चिंगारी के आग नहीं लग सकती ।।
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