क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर ने ज़िला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी को अपने आदेश को स्थगित रखने का दिया आदेश दिया है।मालूम हो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी ने सुकेश्वर राम और वीरेन्द्र कुमार ठाकुर, पंचायत शिक्षक का शिक्षा मित्र के रूप में किये गए नियोजन का अवधि विस्तार न होने के कारण इनका सेवा समाप्त का निदेश प्रखण्ड विकास पदाधिकारी परिहार और पंचायत सचिव ग्राम पंचायत राज, बेतहा को पत्रांक 1871 दिनांक 12.07.2016 के द्वारा दिया था जिस के विरुद्ध उक्त दोनों शिक्षक ने क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक मुज़फ्फर को आवेदन दे कर न्याय की गुहार लगाई थी उसी पर यह निदेश जारी किया गया है।
क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ने अपने पत्र में लिखा है विभागीय पत्रांक 1219 दिनांक 08.08.2006 से स्पष्ट है कि विधिवत रूप से नियोजित शिक्षा मित्र जिनका अवधि विस्तार पंचायत चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने के कारण नही हो पाया, किन्तु अगर वे कार्यरत है तो नियोजित एवं कार्यरत माने जाएंगे तथा वे दिनांक 01.07.2006 से पंचायत प्रारंभिक शिक्षक के रूप में नियोजित माने जायेंगें।
उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि आपका पत्रांक 1871 दिनांक 12.07.2016 द्वारा दिया गया निदेश विभाग द्वारा दिए निदेश के अनुरूप नहीं है तथा इसकी समीक्षा करना उचित है साथ ही उप निदेशक ने यह भी कहा है कि विभागीय पत्र में दिए गए निदेश के अनुसार ही इन पंचायत शिक्षकों के मामलों की समीक्षा कर कार्रवाई करें और कृत कार्रवाई से सूचित करने का आदेश दिया है।
0 टिप्पणियाँ