शुक्रवार, नवंबर 18, 2022

जिस आदेश पर आपत्ति नहीं , चार सप्ताह में उसका पालन करें : कोर्ट

जिस आदेश पर आपत्ति नहीं , चार सप्ताह में उसका पालन करें : कोर्ट 
पटना हाईकोर्ट में गुरुवार को राज्य के मुख्य सचिव , डीजीपी सहित लगभग सभी विभागों के प्रमुख उपस्थित हुए । मुख्य सचिव ने सूचीबद्ध अवमानना मामले पर सरकार का पक्ष रखा । इसके बाद कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को वैसे सभी मामलों के आदेश का अनुपालन चार सप्ताह के अंदर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है , जिस पर विभाग को कोई आपत्ति नहीं है । न ही हाईकोर्ट के आदेश को किसी कोर्ट में चुनौती दी गई है । ■ पटना हाईकोर्ट में मौजूद रहे मुख्य सचिव , डीजीपी सहित कई विभागों के प्रमुख ■ हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने 156 अवमानना मामलों पर सुनवाई की न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह तथा न्यायमूर्ति सुनील दत्त मिश्रा की खंडपीठ ने करीब 156 अवमानना मामले पर एक साथ सुनवाई की । अदालती आदेश के बाद गुरुवार को मुख्य सचिव डीजी , वित्त , पथ निर्माण , राजस्व एवं भूमि सुधार , गृह , नगर विकास एवं आवास , शिक्षा , पशुपालन एवं मत्स्य पालन , स्वास्थ्य , कृषि , ग्रामीण विकास , वन एवं पर्यावरण , सामान्य प्रशासन , लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी एवं भवन निर्माण विभागों के अपर मुख्य सचिव , प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित हुए ।

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