ज़िला पदाधिकारी सीतामढ़ी के पत्रांक- 3102 दिनांक 24.12.2022 के द्वारा सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियाँ दिनांक 31.12.2022 तक प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया था। जिला में शीतलहर को देखते हुए इस आदेश को 04 जनवरी, 2023 तक के लिए लागू किया कर दिया गया है और जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी सभी अनुमण्डल पदाधिकारी / अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सीतामढ़ी, सभी पुलिस उपाधीक्षक, सीतामढ़ी सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष, सीतामढ़ी को निदेश दिया गया है कि इस आदेश का दृढतापूर्वक अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश दिनांक 04.01.2023 तक के लिये प्रभावी रहेगा।
आप हमें आवाज़ दें, हम आपकी आवाज़ बनेंगें,उठें जागें और ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलन्द करें। "" कुफ़्र की हकुमत चल सकती है लेकिन ज़ुल्म की नहीं "" ।। बिना चिंगारी के आग नहीं लग सकती ।।
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