परिहार प्रखणड कार्यालय में प्रतिनियुक्त शिक्षक की प्रतिनियुक्ति दिनांक 10-02-2016 को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी( स्थापना ) द्वारा रद्द होता है और दिनांक 15-02-2016 को विद्यालय में योगदान होता है।पुनः दिनांक 24-02-2016 को प्रखंड विकास पदाधिकारी परिहार प्रतिनियोजन रद्द शिक्षक मारुफ आलम के नाम से विकलांग बच्चों के भुगतान हेतु चेक निर्गत करते है ।ये क्या है ? ये मिलीभगत नही तो क्या है ?
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