तालिमी मरकज़ में नियोजित सामाजिक तथा आर्थिक रूप से अत्यन्त पिछड़े मुस्लिम समुदाय(community) के सामान्य कोटि के शिक्षा स्वयं सेवी को बहाल रखा जाए
महाशय,
निवेदन पूर्वक कहना है कि आपके द्वारा वर्ष 2008 में बिहार के मुस्लिम समुदाय के आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक पिछड़ेपन को देखते हुए मुस्लिम समुदाय(community) के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े मुस्लिम समुदाय(community) के प्रत्येक गाँव/टोला में वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा के अंतर्गत (मुस्लिम समुदाय के 06 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए ग़ैर आवासीय सेतु कार्यक्रम ) तालिमी मरकज़ प्रारंभ किया गया था जिस में शिक्षा स्वयं सेवी के रूप में आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े मुस्लिम समुदाय के सामान्य वर्ग के आवेदक का भी नियोजन किया गया था और इस आशय का मार्गदर्शिका भी तत्कालीन राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना द्वारा पत्रांक 1087 दिनांक 11.03.2008 और पत्रांक AIE/ 92/2008-09/5344 दिनांक 13.10.2008 निर्गत किया गया था निदेशक के पत्रांक और तालिमी मरकज़ मार्गदर्शिका के आलोक में सम्पूर्ण बिहार में अनेक्चर 1 में सम्मिलित मुस्लिम जातियों के साथ - साथ आर्थिक रूप से कमज़ोर अत्यन्त मुस्लिम समुदाय(community) के सामान्य कोटि के आवेदकों की बहाली शिक्षा स्वयं सेवक के पद पर की गई थी, परन्तु बाद के दिनों में 19/20 महीना बाद ""तालिमी मरकज़ मार्गदर्शिका"" में संशोधन कर उक्त योजना को सिर्फ मुस्लिम समुदाय के अनेक्चर - 1 जाति में सम्मिलित मुस्लिम के लिए आरक्षित कर दिया गया और पत्रांक TM/AIE/92/2008-09/3982 दिनांक 14.08.2009 के माध्यम से नया संशोधित तालिमी मरकज़ मार्गदर्शिका निर्गत कर दी गई।उक्त योजना का संचालन 09 दिसम्बर 2012 तक बिहार शिक्षा परियोजन परिषद पटना के अधीन था वर्तमान में यह योजना 10 दिसम्बर 2012 से जन शिक्षा, जन शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग बिहार पटना के अधीन संचालित किया जा रहा है और तालिमी मरकज़ शिक्षा स्वयं सेवी से दलित महादलित अल्पसंख्यक एवं अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना से जोड़ कर कार्य लिया जा रहा है।
इधर जन शिक्षा निदेशालय द्वारा संशोधित मार्गदर्शिका को आधार बना कर शिक्षा स्वयं सेवी के रूप में नियोजित सामान्य वर्ग के निर्धन पिछड़े मुस्लिम को चयन मुक्त करने की बात की जा रही है और जिला सीतामढ़ी में बहाल निर्धन मुस्लिम समुदाय के कमजोर सामान्य कोटि के शिक्षा स्वयं सेवियों से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता सीतामढ़ी द्वारा स्पष्टीकरण की माँग कर चयन मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जो मुस्लिम समुदाय(community) के साथ अन्याय है। सच्चर कमिटी ने भी अपने रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि मुसलमानों की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति दलितों से भी बदतर हो चुकी है यह टिपण्णी एंटायर मुसलमानों के लिए की गई है न कि अनेक्चर - 1 में सम्मिलित मुस्लिम के लिए मात्र। हक़ीक़त यह है कि सामान्य कोटि के मुसलमानों की हालत, स्थिति अनेक्चर - 1 में सम्मिलित मुस्लिमों से भी दयनीय, बदतर है और योजना का सही हक़दार सामान्य कोटि के सामाजिक, आर्थिक ,शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुसलमान भी हैं।
"" अंकनिय है कि उच्च जातियों के विकास के लिए गठित राज्य आयोग बिहार के संकल्प के मुख्य विंदू "2" शिक्षा के अवसर में स्पष्ट उल्लेख है कि उच्च जाति के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग सरकार के विद्यालय ,चर्चा केंद्र, प्रयास केंद्र, मकतब मदरसा ,नवाचारी केंद्र, तालिमी मरकज़ का लाभ ले सकते हैं।""
राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना के पत्रांक 5344 दिनांक 13/10/2008 के तालिमी मरकज़ मार्गदर्शिका में स्पष्ट था कि आर्थिक तथा सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़े मुस्लिम समुदाय (community)से शिक्षा स्वयं सेवी का चयन किया जाएगा।न की अत्यंत पिछड़े मुस्लिम वर्ग (category) से उसके बाद भी सभी चयनित शिक्षा स्वयं सेवियों से स्पष्टीकरण की माँग किया जाना अन्याय पूर्ण कार्रवाई है।
""
ऐसे ही एक मामले को लेकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता सुपौल ने पत्रांक 146 दिनांक17/07/2014 से तत्कालीन निदेशक जन शिक्षा बिहार पटना से मार्गदर्शन की माँग किये थे जिसके आलोक में तत्कालीन निदेशक जन शिक्षा ने अपने पत्रांक 1355 दिनांक 01/09/204 के द्वारा लिखा था कि तालिमी मरकज़ और उत्थान केन्द्र में शिक्षा स्वयं का नियोजन बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना द्वारा पूर्व में निर्गत मार्गदर्शिका के आधार पर करना था।शिक्षा स्वयं सेवियों के सम्बंध में संदर्भित मार्गदर्शिका में निर्देश था कि संबंधित समुदाय के शिशिक्षुओं की जाति के शिक्षा स्वयं सेवियों को प्राथमिकता दी जाय। ""यह मात्र प्राथमिकता है।"" पत्र में उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है कि ज़िलों में इंटरमीडिएट योग्यता प्राप्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता के कारण तत्कालीन निदेशक के पत्रांक 2336 दिनांक23/12/2014 द्वारा पूर्व की मार्गदर्शिका में विस्तार करते हुए इस आशय का पत्र निर्गत किया गया था कि इंटर मीडिएट उम्मीदवार नही मिलने की स्थिति में मौलवी योग्यता धारी का चयन शिक्षा स्वयं सेवी के रूप में किया जा सकता है एवं एकेडमिक रूप से योग्य उम्मीदवार नही मिलने की स्थिति में उस पंचायत के अधीन निकट टोला के योग्य उम्मीदवार का चयन किया जा सकता है।यह निर्देश शिक्षा स्वयं सेवियों की जातिगत योग्यता के सम्बंध में नही था।
अतः विनम्र निवेदन है कि तालिमी मरकज़ में नियोजित निर्धन सामान्य कोटि के शिक्षा स्वयं सेवक को बहाल रखा जाय ।ज़िला सीतामढ़ी में शुरू किए गए स्पष्टीकरण चयन मुक्ति की प्रक्रिया पर त्वरित अंकुश लगाने का आदेश निर्गत करने की कृपा की जाए और ""तालिमी मरकज़ मार्गदर्शिका "" में संशोधन कर आरक्षित को अनारक्षित मुस्लिम किया जाय ताकि योजना का सही लाभ मुसलमानों को सही तरीके से आपकी मंशा के मुताबिक़ मिलता रहे और योजना का सही मक़सद परिलक्षित हो।
विश्वास भाजन
मोहम्मद कमरे आलम
एकडण्डी, परिहार, सीतामढ़ी
पिन 843324 मोबाइल 9199320345
mdqamarealam6@gmail.com
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