सीतामढ़ी ज़िला में लोक शिकायत निवारण में पारित आदेश बे असर हो कर रह गया है लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के ज़रिए पारित आदेश का अनुपालन लोक प्राधिकार के द्वारा नहीं किया जाता है और शिकायत कर्ता थक हार कर शान्त घर बैठ जाने को मजबूर हो जाते है।
ज्ञात हो कि श्री राकेश कुमार सिंह शाहरगामा निवासी प्रखण्ड परिहार के द्वारा लोक शिकायत निवारण में दर्ज अपील वाद में दिनांक- 24/10/2024 को जिला पदाधिकारी- सह-द्वितीय अपीलीय प्राधिकार सीतामढ़ी ने अनन्य संख्या-9999901070324453172/2A में अन्तिम विनिश्चय पारित कर श्री गाँधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, परिहार, सीतामढ़ी से किस मद में किन-किन प्रधानाध्यापकों एवं वरीय शिक्षकों के संयुक्त हस्ताक्षर से वित्तीय वर्ष- 2022-23 एवं 2023-24 में राशि की निकासी की गई थी, से सम्बंधित प्रतिवेदन सभी साक्ष्यों (वित्तीय अभिलेख, विपत्रों, रोकड़ बही की छायाप्रति, बैंक स्टेटमेंट इत्यादी) प्राप्त कर एवं विद्यालय को प्राप्त राशि का पूर्ण रूप से विधिवत जाँच एक माह के अन्दर कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई और प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश ज़िला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी को दिया गया था परन्तु निर्धारित समयावधि दिनांक- 24/11/2024 को ही समाप्त हो जाने के पश्चात भी उक्त अनन्य संख्या में पारित निर्णय का अनुपालन लोक प्राधिकार- सह- ज़िला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी के द्वारा नहीं किया गया ।
"" आवेदक श्री राकेश कुमार सिंह ने बताया कि ज़िला पदाधिकारी सीतामढ़ी के आदेश के बावजूद ज़िला शिक्षा पदाधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया जो वरीय अधिकारियों के आदेश की अवहेलना है ऐसे पदाधिकारी के विरुद्ध सख़्त से सख़्त कार्रवाई होनी चाहिए।""
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