ज़िला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा समर बहादुर सिंह अवैध वसूली के आरोप में निलंबित
आयुक्त के सचिव-सह-क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री समर बहादुर सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप यथा-बेंच डेस्क, समरसेबुल पम्प, फैब्रीकेटेड भवन निर्माण, व्हील चेयर का क्रय एवं भवन मरम्मति में बड़े पैमाने पर अवैध उगाही किये जाने, टी०आर०ई०-1 एवं टी०आर०ई०-2 के काउन्सिलिंग में भ्रष्टाचार करने, अवैध उगाही के लिये एम०एल० एकेडमी में सामानातंर जिला शिक्षा कार्यालय संचालित किये जाने तथा परीक्षा शाखा एम०एल० एकेडमी उच्च विद्यालय में संचालित कराये जाने के कारण विद्यालय में पठन-पाठन बाधित रहने इत्यादि गंभीर आरोप प्रथम दृष्ट्रव्या प्रमाणित है। उक्त प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिये श्री समर बहादुर सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत निलंबित कर दिया गया है,निलंबन अवधि में श्री समर बहादुर सिंह का मुख्यालय जन शिक्षा निदेशालय, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना में निर्धारित किया गया है।निलंबन अवधि में श्री समर बहादुर सिंह को अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा, जिसका भुगतान इनके निर्धारित मुख्यालय से किया जायेगा।विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा।
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