सूचना आयोग के वाद संख्या-A1631/2021 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2023 तथा ज़िला पदाधिकारी मुज़फ़्फ़रपुर के पत्रांक 3322 दिनांक 04.11.2024 द्वारा निदेशित किया गया था कि आवेदक श्री वंशीधर ब्रजवासी द्वारा वर्ष 2013 में मांगी गयी सूचना को (आवेदक को) उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति ज़िला पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाए। परन्तु अद्यावधि तक सूचना आवेदक श्री वंशीधर ब्रजवासी को उपलब्ध नहीं करायी गयी तथा उसकी प्रति ज़िला पदाधिकारी को प्राप्त नहीं कराई गयी । सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण माननीय आयुक्त, राज्य सूचना अयोग, बिहार, पटना द्वारा कड़ी आपत्ति जताई गयी है जिसको लेकर ज़िला पदाधिकारी मुज़फ़्फ़रपुर ने सम्बंधित पदाधिकारियों को आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना को 24 घंटा के अन्दर उपलब्ध कराते हुए, उसकी एक प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया है साथ ही विलंब के लिए दोषी पदाधिकारी एवं कर्मी का स्पष्टीकरण/बचाव / पक्ष अपने अनुशंसा के साथ प्रतिवेदित करने का भी निदेश दिया है। समय सीमा के अन्दर आवेदक को सूचना एवं एवं दोषी पदाधिकारी एवं कर्मी का स्पष्टीकरण/बचाव पक्ष प्राप्त नहीं होता है तो दण्ड अधिरोपित करने की अनुशंसा एवं अनुशासनिक कार्रवाई की बात की गई है ।
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