परिहार (सीतामढ़ी ):-थाना कांड संख्या 162/12 के अभियुक्त मो○मुस्तफा उर्फ जुम्मन जो कोर्ट से जमानत करा चुके थे उनको 10/4/2016 रात्रि को केस के अनुसंधानकर्ता सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिंह पुलिस जवानों के साथ घर पर धावा डाल कर गिरफ्तार कर लिया और परिहार थाना हाजत में 10घंटे तक बंद रखने के बाद दिन के 11.00 बजे छोड़ा।
गिरफ्तारी के समय अभियुक्त ने अनुसंधानकर्ता को कहा भी कि मैं कोर्ट से जमानत करा चुका हूँ और आत्म समर्पण -पत्र थाने को दे चुका हूँ इतना ही नहीं आत्म समर्पण पत्र की छाया प्रति भी पेश किया लेकिन कोई असर नहीं हुआ और थाना हाजत में अकारण 10घंटे तक बंद रखा गिरफ्तारी में पुलिस मेनुअल का भी ख्याल नही रखा गया नियमत: गिरफ्तारी गवाह के समक्ष की जाती है मगर ऐसा नही किया गया ।अनुसंधानकर्ता ने पुलिस मेनुअल का उल्लंघन के साथ आम नागरिक को प्राप्त मानवाधिकार का हनन भी किया गया है क्योंकि अकारण थाना हाजत में बंद रखना मानवाधिकार का खुला उल्लंघन है।
आप हमें आवाज़ दें, हम आपकी आवाज़ बनेंगें,उठें जागें और ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलन्द करें। "" कुफ़्र की हकुमत चल सकती है लेकिन ज़ुल्म की नहीं "" ।। बिना चिंगारी के आग नहीं लग सकती ।।
रविवार, अप्रैल 10, 2016
कोर्ट से जमानत पर रिहा व्यक्ति को 10 घंटे तक थाना हाजत में बंद रखा
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