जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने दिया पैक्स अध्यक्ष परिहार उत्तरी पर कार्रवाई का आदेश,निवारण पदाधिकारी ने लोक प्राधिकार सह जिला सहकारिता पदाधिकारी सीतामढ़ी को कहा क्या आप इस अधिनियम को विफल करना चाहते हैं ?

जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सीतामढ़ी ने एक मामले में लोक प्राधिकार सह जिला सहकारिता पदाधिकारी सीतामढ़ी को तत्कालीन पैक्स अध्यक्ष परिहार उत्तरी पर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई कर आवेदक और जिला निवारण कार्यालय को सूचित करने का आदेश पारित किया है।ज्ञात हो कि ग्राम एकडंडी परिहार निवासी मोहम्मद मुश्ताफा ने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सीतामढ़ी को तत्कालीन पैक्स अध्यक्ष परिहार उत्तरी मोहम्मद अज़ीम आलम पर आवेदन दे कर आईसीडीपी योजनान्तर्गत बनाए गए पैक्स गोदाम की राशि गबन कर लेने का आरोप लगाया था ,पैक्स अध्यक्ष ने निर्माण की पूरी राशि निकलने के बावजूद गोदाम निर्माण का कार्य पूर्ण नही कराया गया है।

  *  * जिला लोक शिकायत पदाधिकारी ने परिवाद का निराकरण के लिए कई सूचना निर्गत किया गया मगर लोक प्राधिकार सह जिला सहकारिता पदाधिकारी ने कोई रुचि नही ली।**

मोहम्मद मुश्ताफा ने 24 अक्टूबर 2016 को लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सीतामढ़ी के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी लोक शिकायत कार्यालय में कई तिथियों को सुनवाई की गई मगर लोक प्राधिकार उपस्थित नहीं हुए।लोक शिकायत कार्यालय ने 05/11/2016,01/12/2016,02/12/2016,22/12/2016, और 09/01/2017 को सुनवाई की तिथि रखी थी मगर जिला सहकारिता पदाधिकारी उपस्थित होना मुनासिब नहीं समझा।

आखिर में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने 09/01/2017 को निर्णय पारित कर मामले का निष्पादन कर दिया।लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने अपने निर्णय में लिखा है कि परिवादी के आवेदन का अवलोकन किया जो पैक्स अध्ययक्ष के द्वारा राशि गबन करने से सम्बंधित है।परिवादी के आवेदन पर नियम संगत कार्रवाई कर निराकरण कर प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होने के लिए लोक प्राधिकार को कई सूचना निर्गत की गई मगर अनुपालन में अनुपस्थित रहे।निर्धारित समय के अंदर लोक प्राधिकार ने परिवाद का न तो निराकरण किया और न ही कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया इस से स्पष्ट है कि लोक प्राधिकार निराकरण की दिशा में कोई अभिरूचि ली गई।

        और लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने इस आदेश के साथ परिवाद का निष्पादन कर दिया की लोक प्राधिकार सह जिला सहकारिता पदाधिकारी सीतामढ़ी को आदेश दिया जाता है कि सुनवाई की तिथि से 15 दिनों के अंदर नियम संगत परिवाद का निराकरण करना सुनिश्चि करें और कार्यालय को दे साथ ही कृत कार्रवाई से आवेदक को भी अवगत कराया जाए।आगे आदेश में कड़े शब्दों में टिपण्णी की कि अगर निर्धारित समय अवधि में लोक प्राधिकार परिवाद के विषय वस्तु पर नियम संगत कार्रवाई करने में असफल रहते हैं तो यह समझा जायगा की वे अपने कर्तव्य एवं दायित्यों का निर्वहन करने में जान बूझकर लापरवाही बरतते हुए इस अधिनियम के सुसंगत प्रावधान को विफल करने के लिए दोषी हैं।

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