सीतामढ़ी। परिहार उत्तरी पंचायत में पंचायती राज विभाग बिहार के अपर मुख्य सचिव के रोक के आदेश के बावजूद 15 वें वित्त आयोग Tied अनुदान की राशि से खरीदा गया कूड़ादान जबकि पंचायती राज विभाग बिहार पटना के अपर मुख्य सचिव का अतिमहत्वपूर्ण पत्रांक : 44 / 15 वें वि ० आ o - 12-03 / 2020 / 4525 / पं ० रा ० पटना , दिनांक : 17/08/2071 में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत उपलब्ध कराये गये Tied अनुदान की राशि से डस्टबीन ( कूड़ेदान ) का क्रय नहीं किया जाना है ।
उन्होंने पत्र में लिखा है कि ग्रामीण विकास विभाग , बिहार , पटना के पत्रांक 290818 दिनांक 15.09.2020 के प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से 15 वें वित्त आयोग की अनुसंशा के तहत उपलब्ध कराये गये Tied अनुदान की राशि का उपयोग " स्वच्छता एवं " खुले में शौच से मुक्ति के स्थायित्व से संबंधित कार्यों पर किये जाने संबंधी दिशा - निर्देश जिलों को संसूचित किये गये हैं । समीक्षा के क्रम में यह पाया जा रहा है कि कुछ पंचायतों द्वारा उक्त अनुदान की राशि से डस्टबीन ( कूडेदान ) का क्रय किये जाने में अनियमितता बरती जा रही है ।
Details information Below:-
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2 . अतएव उक्त के आलोक में निदेशित किया जाता है कि 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के उपलब्ध कराये गये Tied अनुदान की राशि से डस्टबीन ( कूड़ेदान ) का क्रय नहीं किया जाये । यह पूर्णतः वर्जित रहेगा ।
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पत्र की प्रति सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी , बिहार , को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है और सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी , बिहार को यह भी निदेशित किया गया है कि वे अपने स्तर से इस पत्र की प्रति त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं ( सभी जिला परिषदों , पंचायत समितियों एवं ग्राम पचायतों ) के जनप्रतिधियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे
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