डीएम-एसपी ने तीसरे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियो को लेकर बोखरा प्रखंड कार्यालय में सेक्टर पदाधिकारियों के साथ बैठक कर दिए कई निर्देश

*डीएम-एसपी ने तीसरे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव की  तैयारियो को लेकर बोखरा प्रखंड कार्यालय में सेक्टर पदाधिकारियों के साथ बैठक कर दिए कई निर्देश।
"कई मतदान केंद्रों का भी लिया जायजा "
नानपुर में भी बैठक कर दिए कई निर्देश
नामांकन की तैयारी,मतदान केंद्रों पर उपलब्ध आवश्यक मूलभूत सुविधाओं,विधिव्यवस्था, ईवीएम,आदर्श आचार संहिता अनुपालन आदि का किया विस्तृत समीक्षा।
आदर्श आचार संहिता के उलंघन करने वालो पर त्वरित करवाई का दिया निर्देश।

असामाजिक,उपद्रवी एवम अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखने का दिया निर्देश। 

धारा 107 के तहत अधिक से अधिक बाउंड डाउन करने का दिया निर्देश।* 
 मो अरमान अली               
सीतामढ़ी डीएम सुनील कुमार यादव एवम एसपी  हरकिशोर राय ने बोखड़ा प्रखंड कार्यालय के प्रखंड सभागार में सेक्टर पदाधिकारियों के साथ  बैठक कर तीसरे चरण के पंचायत चुनाव 2021 की तैयारियो का विस्तृत समीक्षा किया। नामांकन की तैयारी,मतदान केंद्रों पर उपलब्ध आवश्यक मूलभूत सुविधाओं,विधिव्यवस्था, ईवीएम,आदर्श आचार संहिता अनुपालन आदि को लेकर अब तक अब तक किये गए कार्यो की जानकारी प्राप्त किया। उन्होंने मतदान केंद्रों पर उपलब्ध सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को लेकर निर्देश दिया कि हर हाल में ससमय सभी तैयारियां अनिवार्य रूप से कर ले। बूथ पर रैम्प की व्यवस्था, बिजली एवम पानी की व्यवस्था,मॉडल बूथों की संख्या आदि को लेकर भी कई आवश्यक दिशा निर्देश जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया। उन्होंने नामांकन प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा के क्रम निर्देश दिया कि नामांकन के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करवाया जाय। उन्होंने कहा कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी सहायक निर्वाची अधिकारी के कार्यालय पर जाने वाले उम्मीदवारों की ओर से ऐसे अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में किसी भी वाहन का प्रवेश वर्जित होगा।
 उन्होंने कहा कि निर्वाचित अधिकारी द्वारा 100 मीटर की परिधि को स्पष्ट रूप से सीमांकन किया जाना चाहिए।नामनिर्देशन के दौरान सभी उम्मीदवारों, समर्थकों ,अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005  अंतर्गत आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें इसके साथ ही साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य कानूनी प्रावधानों अंतर्गत भी कार्रवाई सुनिश्चित करें।उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उलंघन करने वालो पर त्वरित करवाई करे। उन्होंने कहा कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति की भूमि भवन अहाते या दीवार का उपयोग झंडा टांगने पोस्टर चिपकाने नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए। किसी मकान आदि के मालिक द्वारा जोर जबरदस्ती की सूचना देने पर त्वरित समुचित कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। किसी भी सरकारी भवन दीवार पर अभ्यर्थी या उनके समर्थकों द्वारा किसी तरह का पोस्टर सूचना नहीं चिपकाया जाना चाहिए ।किसी भी तरह का नारा नहीं लिखा जाना चाहिए किसी भी तरह का बैनर अथवा झंडा नहीं लटकाना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी उम्मीदवार या उनके समर्थकों द्वारा मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान के लिए नगद अथवा वस्तुओं का वितरण नहीं किया जाएगा और किसी भी अन्य प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया जाएगा। इस पर कड़ी नजर रखना सुनिश्चित करें। सभा करने की अनुमति संबंधित निर्वाचन अधिकारी द्वारा ही दिया जाएगा।
 जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म संप्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो।उन्होंने कहा कि हर हाल मेंआदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें। विधिव्यवस्था की समीक्षा के क्रम में कहा कि असामाजिक,उपद्रवी एवम अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखे। लगातार क्षेत्र भ्रमण कर स्थिति पर नजर बनाए रखे। धारा 107 के तहत अधिक से अधिक बॉन्ड डाउन करना सुनिश्चित करे। आवश्यकता महसूस होने पर सीसीए के तहत  भी अधिक से अधिक प्रस्ताव भेजे। उन्होंने कहा कि अधिसूचना जारी होते ही सम्पूर्ण पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है ,जिसका पूरी सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करवाये। बैठक के उपरांत डीएम-एसपी ने कई मतदान केंद्रों निरीक्षण भी किया एवम उपस्थित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।गौरतलब हो की सीतामढ़ी में द्वितीय चरण से लेकर ग्यारहवें चरण तक मे कुल दस चरणों मे चुनाव होना है। तीसरे चरण में  बोखरा एवम बथनाहा प्रखंड में होगा। जिसके तहत 15 सितंबर 2021 को  प्रपत्र 5 में सूचना का प्रसारण होगा। 16 सितम्बर से नाम निर्देशन की तिथि का प्रारंभ होगा। 22 सितंबर को नाम निर्देशन की अन्तिम तिथि होगी। नाम संवीक्षा की अंतिम तिथि 25 सितंबर होगा।27 सितंबर को अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि एवम प्रतीक आवंटन कि तिथि होगी।08 अक्टूबर 2021 (शुक्रवार) को मतदान होगा एवम 10 एवम 11 अक्टूबर 2021को मतगणना होगी।  साथ ही जिला पदाधिकारी ने बोखरा प्रखंड के आईसीडीएस कार्यालय में सही पोषण देश रौशन माह के तहत आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा बनाए गए रंगोली का अवलोकन किया एवं सही पोषण देश रौशन की शपथ दिलाई।
 *जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा द्वितीय चरण के तहत सीतामढ़ी के प्रथम चरण के पंचायत चुनाव 2021 को लेकर संयुक्त रुप से  नानपुर प्रखण्ड अंतर्गत चल रहे नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन नामांकन कार्य का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने ने जितने भी बूथ हैं बूथों पर सभी व्यवस्था पानी, बिजली, दिव्यांग वोटरों के लिए रैंप की व्यवस्था, शौचालय बूथ पर जाने की सड़क की स्थिति, वोटरों के लिए बैठने की छाया की व्यवस्था, महिलाओं के लिए पिंक बूथ की व्यवस्था की समीक्षा की। एवम आवश्यक दिशा निर्देश दिये। साथ ही जिला पदाधिकारी सुनील कुमार यादव ने पंचायत चुनाव 2021 को महापर्व की तरह मनाने को लेकर सभी वोटरों को मतदान में शामिल होने का अपील किया।* 
उक्त बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी पुपरी नवीन कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रमोद कुमार यादव ,प्रखंड विकास पदाधिकारी बोखरा एवम नानपुर अंचल अधिकारी , थानाध्यक्ष के साथ ओएसडी प्रशांत कुमार उपस्थित थे।

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