कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण प्रमण्डल, सीतामढ़ी के विरूद्ध 5000/-रूपया का आर्थिक दण्ड (शास्ति) अधिरोपित करने की अनुशंसा

जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण प्रमण्डल, सीतामढ़ी के विरूद्ध 5000/-रूपया का आर्थिक दण्ड (शास्ति) अधिरोपित करने की अनुशंसा
जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण प्रमण्डल, सीतामढ़ी के विरूद्ध 5000/-रूपया का आर्थिक दण्ड (शास्ति) अधिरोपित करने की अनुशंसा दर्ज एक परिवाद में किया है ।ज़िला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सीतामढ़ी ने अपने पारित आदेश में लिखा है मो० कमरे आलम, ग्राम एकडंडी, प्रखंड परिहार, अनुमंडल- सीतामढ़ी सदर, जिला- सीतामढ़ी द्वारा दाखिल परिवाद पत्र का अवलोकन किया। परिवादी का परिवाद विषय शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने से संबंधित है। उक्त के आलोक में कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण प्रमण्डल, सीतामढ़ी को नोटिस निर्गत कर प्रतिवेदन की मांग की गई। निर्गत नोटिस के आलोक में लोक प्राधिकार कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण प्रमण्डल, सीतामढ़ी न तो कभी अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हुए और न ही उनके द्वारा परिवाद से सम्बंधित कोई प्रतिवेदन समर्पित किया गया। लोक प्राधिकार का यह कृत उनके लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम-2015 के प्रति उदासीनता, कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है। परिवाद-पत्र के निवारण के प्रति स्थिलता बरतना, समनुदेशित कर्तव्यों का निर्वाहन करने में विफल रहना इस अधिनियम का उल्लंधन माना जा सकता है साथ ही इस अधिनियम को विफल करने का प्रयास भी माना जा सकता है। उक्त स्थिति में कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण प्रमण्डल, सीतामढ़ी के विरूद्ध 5000/-रूपया का आर्थिक दण्ड (शास्ति) अधिरोपित करने की अनुशंसा के साथ परिवाद को निष्पादित किया जाता है।

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