पंचायत समिति के योजनाओं में अनियमितता/सरकारी राशि के दुरुपयोग,ग़बन का मामला उजगड, प्रखण्ड प्रमुख और BPRO परिहार पर प्राथमिकी दर्ज करने की माँग

 पंचायत समिति के योजनाओं में अनियमितता/सरकारी राशि के दुरुपयोग,ग़बन में संलिप्त वर्तमान प्रमुख, परिहार और प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी परिहार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विभागीय कार्रवाई करने की माँग पंचायत समिति सदस्यों ने ज़िला पदाधिकारी सीतामढ़ी को लिखित आवेदन दे कर किया है। ज्ञात हो कि मो0 रफी हैदर उर्फ छोटे बाबू, उप प्रमुख, परिहार सीतामढ़ी के द्वारा दिये गए आवेदन पर ज़िला पंचायती राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक-2127,दिनांक-10-08.2024 के आलोक में ज़िला परिवहन पदाधिकारी, सीतामढ़ी व ज़िला क्वालिटी मॉनिटर, ज़िला परिषद, सीतामढ़ी के द्वारा समर्पित संयुक्त जाँच प्रतिवेदन जो ज़िला पंचायती राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी को ज्ञापांक-1935/परि0/दिनांक- 14.08.2024 के द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए समर्पित किया गया है। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि परिहार पंचायत समिति के 15 वी वित्त आयोग और षष्टम वित्त आयोग के योजनाओं में अनियमितता बरती गई है और सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है।पंचायत समिति द्वारा पारित प्रस्ताव से हट कर योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है जो योजना अभिलेख से स्पष्ट है।

महाशय, जाँच पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में आरोपों की जाँच विंदु वार की है जो निम्न है:-

1.आरोप संख्या-1 के सम्बंध में जाँच पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में लिखा है कि पंचायत समिति की बैठक दिनांक 04.05.202 कार्रवाई में चयनित योजनाओं के सूची के अवलोकन से प्रतित होता है कि कई योजनाओं में (क) अथवा (a) अंकित किया गया है। हैण्डराइटिंग में अन्तर तथा छेड़छाड स्पष्ट करने हेतु  तकनीकी विशेषज्ञ से जाँच कराने की अनुशंसा की गई है।

2.आरोप संख्या- 2 में प्रतिवेदित किया गया है कि पंचायत समिति द्वारा पारित प्रस्ताव जो पंचायत समिति की बैठक 04.05.2023 में चयनित योजनाओं की सूची में क्रमांक- 42पर अंकित है “ग्राम पंचायत भेड़हिया में भगवतीपुर सीमान से लेकर सागीर के खेत तक नाला उड़ाही कार्य “ जो योजना अभिलेख में योजना संख्या-96/2021-22 15वीं वित्त आयोग “ग्राम पंचायत भेड़हिया अंतर्गत भगवती पुर सीमान से सावीर के खेत तक पईन उड़ाही कार्य “ के रूप में दर्ज है।

जाँच पदाधिकारी ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि “ (1) Mnrega Yojana सं०-K/20457934/2022-2023 ग्राम भेड़हिया के भगवतीपुर सीमान से  अशेषर महतो के खेत तक सरकारी नाला का उडाही कार्य MB के अनुसार कुल 2500 फीट लम्बाई के लगभग किया हुआ है। योजना वर्तमान में भी संचालित है।

(2) 15वी वित्त से योजना संख्या-96/2021-22 मई 2023 में शुरू हुआ दर्शाया गया है। MB के अनुसार 5200 फीट में कार्य अंकित किया गया हैं।

(3) Mnrega में क्रियान्वित 2500 फीट कार्य 15वी वित्त में किए गए 5200 फीट कार्य के Within है। (4) Excavater एवं Tractor से कार्य का उल्लेख किया गया।

एक ही कार्य का दो योजना से भुगतान परिलक्षित होता है।जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि बिना किसी कार्य के ही 15वीं वित्त आयोग की लग- भग 10,49,784 रुपये की अवैध निकास कर प्रमुख और BPRO परिहार ने तकनीकी सहायक से MB करवा ग़बन कर लिया।

3. आरोप संख्या- 3 पंचायत समिति द्वारा पारित प्रस्ताव जो “ पंचायत समिति की बैठक दिनांक-04.05. 2023 में चयनित योजनाओं के कंडिका 21 पर उल्लेखित ग्राम पंचायत बथुआरा के मुजौलिया में चुल्हाई साह के पोखर में छठ घाट का जीर्णोधर एवं निर्माण कार्य “के रूप में पारित है जो योजना अभिलेख के अनुसार “योजना संख्या-105/2022-23 15 वी वित्त आयोग 'ग्राम पंचायत राज बथुआरा-01, ग्राम- मुजौलिया में चुल्हाई साह के नीजी पोखर में छठ घाट का मरम्मति निर्माण कार्य' के रूप में अंकित है।जाँच पदाधिकारी ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि “1. प्रस्ताव में अंकित चुल्हाई साह के जगह पर रतनी देवी पति-स्व० राम नारायण साह, ग्राम मुजौलिया के निजी पोखर में छठ घाट का मरम्मति निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति 1000 के स्टाम्प पेपर पर निर्गत है।

2. योजना चुल्हाई साह के नाम पर है और अनापत्ती रतनी देवी के द्वारा निर्गत है।जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट हो जाता है कि पंचायत समिति के योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता बरती गई और सरकारी दिशा- निर्देशों का उल्लंघन किया गया है और सरकारी राशि का दुरुपयोग कर निजी रूप से लाभान्वित किया गया है जबकि15वीं वित्त आयोग के स्प्ष्ट निर्देश है कि15वीं वित्त आयोग की राशि का व्यय सरकारी स्थलों पर ही किया जाए निजी कार्यों में नहीं।

4.आरोप संख्या-04 पंचायत समिति द्वारा पारित प्रस्ताव “पंचायत समिति की बैठक दिनांक-04.05. 2023 को चयनित योजनाओं के कंडिका-46 पर उल्लेखित ग्राम पंचायत बेतहा के वार्ड नं0-11 में सरकारी पोखर का उड़ाही कार्य (पष्ठम से) कंडिका 113 पर उल्लेखित ग्राम-बेतहा में प्रमोद कुमार महतो के निजी पोखर में छठ घाट निर्माण” जो योजना अभिलेख में “योजना संख्या-22/2023-24, 15 वी वित्त आयोग 'ग्राम पंचायत राज बेतहा अन्तर्गत वार्ड नं0-17 में प्रमोद कुमार महतो के निजी पोखर में छठ घाट निर्माण”. के रूप में दर्ज है।जाँच पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि “ प्रमोद कुमार महतो, पिता-योगेन्द्र महतो के निजी पोखर में 1000 स्टाम्प पर अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर छठ घाट का निर्माण किया गया है।महाशय, यहाँ भी पंचायत समिति में पारित प्रस्ताव के विपरीत कार्य कर सरकारी राशि का दुरुपयोग कर निजी रूप से व्यक्ति विशेष को योजना से लाभान्वित करने का मामला स्प्ष्ट है।

5.आरोप संख्या-05 के आलोक में प्रतिवेदित किया गया है कि पंचायत समिति के द्वारा पारित प्रस्ताव “पंचायत समिति की बैठक दिनांक-04.05. 2025 को चयनित योजनाओं के कंडिका 9 पर उल्लेखित ग्राम पंचायत सुतिहार के वार्ड नं0-12 में सरकारी पोखर में छठ घाट निर्माण कार्य” है जो योजना अभिलेख के अनुसार “षष्ठम वित्त आयोग ग्राम पंचायत राज सुतिहारा अन्तर्गत ग्राम अधखनी के वार्ड नं0-01 के सरकारी पोखर में छठ घाट निर्माण कार्य” अंकित है जाँच पदाधिकारी ने स्पष्ट रूप से जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि” प्रस्ताव में अंकित सरकारी पोखर के जगह पर विनय कुमार झा, पिता-स्व० तेजू नारायण झा, ग्राम अधखनी के वार्ड नं0-01 में अवस्थित निजी पोखर में दो अलग-अलग योजनाओं से कार्य किया गया है।

6. आरोप संख्या-06 में जाँच पदाधिकारी ने लिखा है कि पंचायत समिति के द्वारा पारित प्रस्ताव “पंचायत समिति की बैठक दिनांक-04.05. 2024 को चयनित योजनाओं के 15 वीं वित्तीय आयोग कंडिका 89 में अंकित है प्रखण्ड परिसर परिहार स्थित BPRO कार्यालय के बगल में सार्वजनिक शौचालय सेड चापाकल का निर्माण” है जो योजना अभिलेख के अनुसार” प्रखण्ड अन्तर्गत प्रखण्ड पंचायत कार्यालय हेतु सरकारी भवन का मरम्मति कार्य” के रूप में अंकित है जाँच पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में लिखा है कि” रंग-रोगन, शौचालय कार्य, फर्स स्थल जाँच में Estimate के अनुसार पूर्ण नहीं पाया गया।महाशय, जाँच पदाधिकारियों के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रखण्ड प्रमुख और BPRO परिहार के द्वारा पंचायत समिति के योजनाओं में अनियमितता बरती गई, योजनाओं का क्रियान्वयन निजी व्यक्ति विशेष को लाभान्वित करने के लिए किया गया, पंचायत समिति द्वारा पारित प्रस्ताव को नज़र अंदाज़ कर योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, सरकारी राशि का दुरुपयोग कर सरकारी धन का अपव्यय किया गया, बिना कार्य के ही सरकारी राशि की निकासी कर ग़बन कर ली गई और अपने पद और प्रदत्त अधिकार का दुरुपयोग कर सरकारी खजाने को नुक़्सान पहुँचाया है । पंचायत समिति के 15वीं वित्त आयोग, षष्टम वित्त आयोग की राशि के दुरुपयोग, योजनाओं के अनियमितता ,ग़बन कर्ता, योजनाओं के क्रियान्वयन में संलिप्त अभिकर्ता एवं तकनीकी सहायक, प्रमुख और BPRO परिहार के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विभागीय एवं प्रशासनिक कार्रवाई करने की माँग की गई है।


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