सीतामढ़ी जिले में अत्यधिक ठंड को देखते हुए 11 जनवरी तक वर्ग 8 तक के शैक्षणिक कार्य पर प्रतिबंध
ज़िले में अत्यधिक ठंड का मौसम और कम तापमान की स्थिति बनी हुई है. जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
अतः मैं रिची पाण्डेय, जिला दण्डाधिकारी, सीतामढ़ी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत सीतामढ़ी जिला के सभी निजी / सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में वर्ग-8 तक शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक- 11.01.2025 तक प्रतिबंधित करता हूँ। वर्ग 8 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियाँ पूर्वाह्न 09:00 से अपराहन 03:30 बजे के बीच संचालित की जा सकती है। बोर्ड परीक्षा से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन इससे मुक्त रहेगा।
यह आदेश दिनांक 06.01.2025 से दिनांक-11.01.2025 तक सीतामढ़ी जिला में प्रभावी रहेगा।
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