आप हमें आवाज़ दें, हम आपकी आवाज़ बनेंगें,उठें जागें और ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलन्द करें। "" कुफ़्र की हकुमत चल सकती है लेकिन ज़ुल्म की नहीं "" ।। बिना चिंगारी के आग नहीं लग सकती ।।
बुधवार, दिसंबर 07, 2022
पूर्ण कार्य का भुगतान नहीं करने का प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी परिहार पर आरोप ,कार्रवाई का किया अनुरोध
मो ० सउद आलम पंचायत समिति सदस्य 25 परिहार उत्तरी ने प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी परिहार को पत्र लिखकर पंचायत समिति क्षेत्र संख्या- 25 में कराए गए पूर्ण कार्य योजना का भुगतान करने की माँग की है । उन्होंने अपने पत्र में लिखा है मेरे अनुशंसा पर क्षेत्र के " महादलित टोल एकडण्डी वार्ड नं 07 में पी सी सी सड़क एवं नाला निर्माण कार्य " कराया गया है जो तीन माह पूर्व ही पूर्ण हो चुका है परन्तु भुगतान आपके द्वारा लम्बित रखा गया है जबकि उक्त कार्य के संवेदक द्वारा भुगतान हेतु योजना से सम्बन्धित मापी - पुस्त , अभिश्राव आपके कार्यालय में समर्पित कर भुगतान का अनुरोध भी किया जा चुका है लेकिन अब तक मज़दूरों का मज़दूरी और सामग्री आपूर्तिकर्ता का राशि भुगतान नहीं किया गया है जिससे मजदूरों एवं सामग्री आपूर्तिकर्ता में काफी रोष है ।उन्होंने आगे अपने पत्र में कहा है भुगतान लंबित होने के अभाव में अगर मज़दूरों और सामग्री आपूर्तिकर्ता के द्वारा योजना के संवेदक या मेरे साथ किसी तरह की अप्रिय घटना घटित होती है तो सारी जवाबदेही आपकी की होगी पत्र की प्रति लिपि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी परिहार / जिला पंचायत राज पदाधिकारी सीतामढ़ी / समाहर्ता सीतामढ़ी / माननीय मंत्री पंचायती राज बिहार सरकार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू भी प्रेषितकर भुगतान करवाने का अनुरोध किया गया है।
शुक्रवार, नवंबर 18, 2022
जिस आदेश पर आपत्ति नहीं , चार सप्ताह में उसका पालन करें : कोर्ट
जिस आदेश पर आपत्ति नहीं , चार सप्ताह में उसका पालन करें : कोर्ट
पटना हाईकोर्ट में गुरुवार को राज्य के मुख्य सचिव , डीजीपी सहित लगभग सभी विभागों के प्रमुख उपस्थित हुए । मुख्य सचिव ने सूचीबद्ध अवमानना मामले पर सरकार का पक्ष रखा । इसके बाद कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को वैसे सभी मामलों के आदेश का अनुपालन चार सप्ताह के अंदर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है , जिस पर विभाग को कोई आपत्ति नहीं है । न ही हाईकोर्ट के आदेश को किसी कोर्ट में चुनौती दी गई है । ■ पटना हाईकोर्ट में मौजूद रहे मुख्य सचिव , डीजीपी सहित कई विभागों के प्रमुख ■ हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने 156 अवमानना मामलों पर सुनवाई की न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह तथा न्यायमूर्ति सुनील दत्त मिश्रा की खंडपीठ ने करीब 156 अवमानना मामले पर एक साथ सुनवाई की । अदालती आदेश के बाद गुरुवार को मुख्य सचिव डीजी , वित्त , पथ निर्माण , राजस्व एवं भूमि सुधार , गृह , नगर विकास एवं आवास , शिक्षा , पशुपालन एवं मत्स्य पालन , स्वास्थ्य , कृषि , ग्रामीण विकास , वन एवं पर्यावरण , सामान्य प्रशासन , लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी एवं भवन निर्माण विभागों के अपर मुख्य सचिव , प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित हुए ।
सोमवार, नवंबर 14, 2022
फ़ोटो वेरिफिकेशन में अनुपस्थित दिखा आवेदन को रिजेक्ट करने का आरोप
अनुचित तरीके से EWS सर्टिफिकेट निर्गत करने के लिए दिए गए आवेदन को अस्वीकृत कर दिए जाने का आरोप अंचलाधिकारी परिहार पर मो रागीब कमर ग्राम एकडण्डी पोस्ट परिहार ज़िला सीतामढ़ी ने निदेशक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन पटना को शिकायत पत्र भेज कर लगाया है उन्होंने अपने शिकायत पत्र में लिखा है कि serviceonline.bihar.gov.in के माध्यम से EWS certificate के लिए 15/10/2022 को application दिया था जिसका आवेदन संख्या: EWSCO/2022/534797 है।सेवा देने की प्रस्तावित तिथि 11/11/2022 थी।दिनांक 10/11/2022 को मैसेज भेज सूचना दिया की आपका आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है और कारण बताया गया कि फ़ोटो वेरिफिकेशन में अनुपस्थित जबकि फ़ोटो वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होने की मुझे कोई सूचना नहीं दी गई और मेरे आवेदन को अनुचित कारण बता अस्वीकृत कर दिया गया है।
शनिवार, नवंबर 05, 2022
ग्यारहवीं शरीफ़ की छुट्टी को पूर्वत रहने दिया जाए :- मो कमरे आलम
मो कमरे आलम ने ज़िला पदाधिकारी सीतामढ़ी को मेल सन्देश भेज ग्यारहवीं शरीफ़ की छुट्टी को पूर्वत रखने का निदेश ज़िला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी को देने का अनुरोध किया है उन्होंने कहा है कि अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन 2022 राज्यव्यापी कार्यक्रम था। जिसमें मात्र एक महावीरी झंडा के कारण पूरे सीतामढ़ी में मूल्यांकन की तिथि को विस्तारित किया गया था। जिसमें प्रश्न पत्र की गोपनीयता भंग होने की संभावना थी । "ग्यारहवीं शरीफ" मुसलमानों का एक अहम त्यौहार है मगर इस अहम त्योहार का ख्याल न रखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी द्वारा दिनांक - 07.11.2022 को घोषित अवकाश को रद्द कर किया गया है , जो किसी भी दृष्टिकोण से मुनासिब नहीं है।
शुक्रवार, अक्तूबर 21, 2022
सहकारिता अधिनियमों को ताक पर रख निर्वाचन पदाधिकारी स0स0 परिहार ने आपत्ति एवं KCC ऋण डिफॉल्टर स0समितियों (वर्ग-1) के नामांकन पत्रों को किया स्वीकृत :- ठाकुर कुमुद रंजन
परिहार व्यापार मण्डल परिहार के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ठाकुर कुमुद रंजन उर्फ मुन्ना सिंह ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0)
-सह- ज़िला पदाधिकारी सीतामढ़ी को लिखित शिकायत पत्र देकर निर्वाचन पदाधिकारी स0स0 परिहार सह अंचल अधिकारी परिहार पर सहकारिता अधिनियमों को ताक पर रख आपत्ति एवं KCC ऋण डिफॉल्टर स0समितियों (वर्ग-1) के नामांकन पत्रों को स्वीकृत करने का आरोप लगाया है उन्होंने DM सीतामढ़ी को दिये शिकायत पत्र में लिखा है कि संवीक्षा तिथि- 18/10/2022 को लिखित आपत्ति दर्ज करने एवं दी सीतामढ़ी सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा परिहार के प्रबंधक द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0)-सह -अंचल अधिकारी परिहार को उनके लिखित माँग पर परिहार प्रखण्ड के KCC अतिदेय ऋण बकाया व्यतिकर्मी(डिफॉल्टर) प्राथमिक सहयोग समितियों(पैक्सों) की सूची निर्गत करने के पश्चात भी परिहार व्यापार मंडल स0स0लिमिटेड, प्रखण्ड- परिहार ज़िला सीतामढ़ी के अध्यक्ष एवं प्रबंध कारिणी सदस्यों के पद पर नॉमिनेशन करने वाले प्राथमिक स0स0 (वर्ग -1) के सदस्य उम्मीदवारों का नामांकन निर्वाचन पदाधिकारी( स0स0)- सह- अंचल अधिकारी परिहार ज़िला- सीतामढ़ी के द्वारा रद्द नहीं किया गया है जो सहकारिता अधिनियम-1959 का खुला उलंघ्न है।
निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0)परिहार के द्वारा व्यतिकर्मी (डिफॉल्टर) पैक्सों के नामांकन को स्वीकृत कर ग़लत परंम्परा की शुरूआत की है।
निबंधक, सहकारी समितियां बिहार पटना के पत्रांक-4990/पटना,दिनांक-28.05.2019 में उल्लेखित है कि:-
सहकारी ऋण व्यवस्था में मुख्यतः दो तरह के ऋण सहकारी सगितियों एवं उनके सदस्यों को दिया जाता है , जिसके कारण समिति / सदस्य व्यतिक्रमी ( डिफॉल्टर ) हो जाते है : - ( 1 ) अल्पकालीन कृषि ऋण ( 2 ) कैश क्रेडिट ऋण 1. अल्पकालीन कृषि ऋण वर्तमान में अल्पकालीन कृषि ऋण सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी समितियों के सदस्यों को किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में दिया जाता है । अल्पकालीन कृषि ऋण के मामले में जहाँ समिति के सदस्य व्यक्तिगत रूप से ऋणी होते हैं . यहीं संबंधित सहकारी समितियों भी अपने सदस्यों को बैंक द्वारा दिये गये ऋण के लिए सामूहिक रूप से ऋणी होती है । अतः अल्पकालीन कृषि ऋण के व्यतिक्रमी ( डिफॉल्टर ) होने की स्थिति में ऋणी सदस्य के साथ संबंधित सहकारी समिति भी व्यतिक्रमी ( डिफॉल्टर ) होती है । (4990 दिनांक 28 -05-2019 की छाया प्रति संलग्न)
2.मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना के पत्रांक- नि. प्रा . / विधि 1- 218/2009 519 पटना/ दिनांक- 18 मार्च 2010 स्पष्ट है कि बिहार सहकारी सोसाइटी ( संशोधन ) अधिनियम , 2008 की धारा 44 ख च के 3 ( ख ) के अनुसार कोई व्यक्ति अल्पकालीन साख संरचना अन्तर्गत सहकारी सोसाइटी के प्रबंध समिति में निर्वाचन का पात्र नहीं होगा यदि वह नामांकन भरने की तिथि को उसके द्वारा लिये गये किसी प्रकार के ऋण या सोसाइटी के किसी बकाये के संबंध में सोसाइटी अथवा किसी अन्य निबंधित सोसाइटी का व्यतिक्रमी हो । बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली , 1959 के नियम 23 ( 1 ) ( ख ) से ( च ) तक उन अयोग्यताओं का उल्लेख किया गया है जिनके आधार पर सदस्य किसी सहकारिता निकाय का चुनाव के मतदाता तो हो सकते हैं , किन्तु अध्यक्ष अथवा प्रबंध समिति के सदस्य पद के उम्मीदवार नहीं बन सकते । उन्हीं अयोग्यताओं में एक अयोग्यता ( ख ) में निरूपेण उल्लिखित है ।
यह नामांकन भरने की तिथि को उसके द्वारा लिये गये किसी प्रकार के ऋण के संबंध में उप विधियों में यथाविहित अवधि के लिए या किसी भी हालत में तीन माह से अधिक की अवधि के लिए सोसायटी का व्यतिक्रमी हो या किसी अन्य बकाये के संबंध में सोसायटी का व्यतिक्रमी भी हो या किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत सोसायटी का व्यतिक्रमी हो ।
3.बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार बिहार पटना के पत्रांक- नि0प्रा0/विधि 1-218/2019 519 दिनांक 18 मार्च 2010के कंडिका 5(1) में स्पष्ट उल्लेख है कि मतदाता सूचियां तैयार करते समय डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक/स्टेट को ऑपरेटिव बैंक एवं सम्बन्धित सोसाइटी का अभिलेखों के आधार पर बकाया ऋण प्रदर्शित कर देने का प्रावधान है परन्तु उक्त प्रावधान का अनुपालन भी नहीं किया गया है ।
(पत्रांक -519 18मार्च 2010 की छाया प्रति संलग्न)
डिफॉल्टर KCC ऋण सहयोग समितियां निम्नलिखित हैं जो परिहार व्यापार मण्डल स0स0लिमिटेड परिहार के वर्ग-1 के सदस्य हैं जिस के डेलीगेट/प्रतिनिधि नेअपना नामांकन पत्र अध्यक्ष/सदस्य के पदो के लिए दाखिल किया है:-
सदस्य सोसाइटी का नाम-डेलीगेट/प्रतिनिधि
1.बाया पैक्स-संजीत कुमार अध्यक्ष- अध्यक्ष पद उम्मीदवार -KCC ऋण(NPA)- 176000 रुपये
2.परसा पैक्स -मो0सरफराज़ सिद्दीकी अध्यक्ष- अध्यक्ष पद के लिए - KCC ऋण(NPA)- 71000 रुपये
3.खैरवा मलाही पैक्स-राम बाबू सिंह अध्यक्ष- सदस्य पद उम्मीदवार-KCC ऋण(NPA)- 64475 रुपये
4.बबुरबन पैक्स-राम नाथ राय अध्यक्ष- सदस्य पद उम्मीदवार-KCC ऋण(NPA)- 129624 रुपये
5.धनहा पैक्स- किशोरी साह अध्यक्ष -सदस्य पद उम्मीदवार-KCC ऋण(NPA)- 363000 रुपये
6.बराही पैक्स- पंकज कुमार अध्यक्ष-सदस्य पद उम्मीदवार-KCC ऋण(NPA)- 36349 रुपये
7.जगदर पैक्स-नजमा खातुन अध्यक्ष -सदस्य पद उम्मीदवार- KCC ऋण(NPA)- 444604 रुपये
सहकारी ऋण व्यवस्था में मुख्यतः दो तरह के ऋण सहकारी सगितियों एवं उनके सदस्यों को दिया जाता है , जिसके कारण समिति / सदस्य व्यतिक्रमी ( डिफॉल्टर ) हो जाते है : - ( 1 ) अल्पकालीन कृषि ऋण ( 2 ) कैश क्रेडिट ऋण 1. अल्पकालीन कृषि ऋण वर्तमान में अल्पकालीन कृषि ऋण सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी समितियों के सदस्यों को किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में दिया जाता है । अल्पकालीन कृषि ऋण के मामले में जहाँ समिति के सदस्य व्यक्तिगत रूप से ऋणी होते हैं . यहीं संबंधित सहकारी समितियों भी अपने सदस्यों को बैंक द्वारा दिये गये ऋण के लिए सामूहिक रूप से ऋणी होती है । अतः अल्पकालीन कृषि ऋण के व्यतिक्रमी ( डिफॉल्टर ) होने की स्थिति में ऋणी सदस्य के साथ संबंधित सहकारी समिति भी व्यतिक्रमी ( डिफॉल्टर ) होती है । (4990 दिनांक 28 -05-2019 की छाया प्रति संलग्न)
2.मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना के पत्रांक- नि. प्रा . / विधि 1- 218/2009 519 पटना/ दिनांक- 18 मार्च 2010 स्पष्ट है कि बिहार सहकारी सोसाइटी ( संशोधन ) अधिनियम , 2008 की धारा 44 ख च के 3 ( ख ) के अनुसार कोई व्यक्ति अल्पकालीन साख संरचना अन्तर्गत सहकारी सोसाइटी के प्रबंध समिति में निर्वाचन का पात्र नहीं होगा यदि वह नामांकन भरने की तिथि को उसके द्वारा लिये गये किसी प्रकार के ऋण या सोसाइटी के किसी बकाये के संबंध में सोसाइटी अथवा किसी अन्य निबंधित सोसाइटी का व्यतिक्रमी हो । बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली , 1959 के नियम 23 ( 1 ) ( ख ) से ( च ) तक उन अयोग्यताओं का उल्लेख किया गया है जिनके आधार पर सदस्य किसी सहकारिता निकाय का चुनाव के मतदाता तो हो सकते हैं , किन्तु अध्यक्ष अथवा प्रबंध समिति के सदस्य पद के उम्मीदवार नहीं बन सकते । उन्हीं अयोग्यताओं में एक अयोग्यता ( ख ) में निरूपेण उल्लिखित है ।
यह नामांकन भरने की तिथि को उसके द्वारा लिये गये किसी प्रकार के ऋण के संबंध में उप विधियों में यथाविहित अवधि के लिए या किसी भी हालत में तीन माह से अधिक की अवधि के लिए सोसायटी का व्यतिक्रमी हो या किसी अन्य बकाये के संबंध में सोसायटी का व्यतिक्रमी भी हो या किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत सोसायटी का व्यतिक्रमी हो ।
3.बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार बिहार पटना के पत्रांक- नि0प्रा0/विधि 1-218/2019 519 दिनांक 18 मार्च 2010के कंडिका 5(1) में स्पष्ट उल्लेख है कि मतदाता सूचियां तैयार करते समय डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक/स्टेट को ऑपरेटिव बैंक एवं सम्बन्धित सोसाइटी का अभिलेखों के आधार पर बकाया ऋण प्रदर्शित कर देने का प्रावधान है परन्तु उक्त प्रावधान का अनुपालन भी नहीं किया गया है ।
(पत्रांक -519 18मार्च 2010 की छाया प्रति संलग्न)
डिफॉल्टर KCC ऋण सहयोग समितियां निम्नलिखित हैं जो परिहार व्यापार मण्डल स0स0लिमिटेड परिहार के वर्ग-1 के सदस्य हैं जिस के डेलीगेट/प्रतिनिधि नेअपना नामांकन पत्र अध्यक्ष/सदस्य के पदो के लिए दाखिल किया है:-
सदस्य सोसाइटी का नाम-डेलीगेट/प्रतिनिधि
1.बाया पैक्स-संजीत कुमार अध्यक्ष- अध्यक्ष पद उम्मीदवार -KCC ऋण(NPA)- 176000 रुपये
2.परसा पैक्स -मो0सरफराज़ सिद्दीकी अध्यक्ष- अध्यक्ष पद के लिए - KCC ऋण(NPA)- 71000 रुपये
3.खैरवा मलाही पैक्स-राम बाबू सिंह अध्यक्ष- सदस्य पद उम्मीदवार-KCC ऋण(NPA)- 64475 रुपये
4.बबुरबन पैक्स-राम नाथ राय अध्यक्ष- सदस्य पद उम्मीदवार-KCC ऋण(NPA)- 129624 रुपये
5.धनहा पैक्स- किशोरी साह अध्यक्ष -सदस्य पद उम्मीदवार-KCC ऋण(NPA)- 363000 रुपये
6.बराही पैक्स- पंकज कुमार अध्यक्ष-सदस्य पद उम्मीदवार-KCC ऋण(NPA)- 36349 रुपये
7.जगदर पैक्स-नजमा खातुन अध्यक्ष -सदस्य पद उम्मीदवार- KCC ऋण(NPA)- 444604 रुपये
(दी सीतामढ़ी सेंट्रल कॉ ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड परिहार द्वारा जारी KCC(NPA) ऋण डिफॉल्टर पैक्सों की सूची संलग्न)
मेरे द्वारा दिए गए आपत्ति आवेदन पत्र पर भी कोई मौखिक निर्णय/पारित आदेश की जानकारी भी नहीं दी गई है और न दी जा रही है जबकि मैंने आपत्ति पर पारित आदेश की प्रति उपलब्ध करवाने हेतु पाँच रुपये की राशि भी निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0) परिहार को जमा कर दिया है लेकिन अभी तक आपत्ति पर पारित आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं करवाया गया है।
आगे उन्होंने ने ज़िला पदाधिकारी सीतामढ़ी से समुचित कार्रवाई कर व्यापार मंडल स0स0 लिमिटेड परिहार ज़िला सीतामढ़ी के अध्यक्ष/कार्यकारिणी सदस्यों के पदों हेतु ,उक्त डिफॉल्टर पैक्सों (प्रथम वर्ग) सदस्यों व्यपार मण्डल परिहार, के नामांकन पत्रों को अस्वीकृत करने का आदेश पारित करने का अनुरोध करते हुए समुचित कार्रवाई की माँग किया है।
बुधवार, अक्तूबर 19, 2022
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परिहार के पुराने भवनों को सौंदर्यीकरण के नाम पर तोड़ राशि का ग़बन किया गया है:- मो सऊद आलम
मो ० सउद आलम पंचायत समिति सदस्य . 25 परिहार उत्तरी प्रखण्ड- परिहार , जिला- सीतामढ़ी ने सिविल सर्जन सीतामढ़ी को पत्र लिख सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परिहार के पुराने भवनों को सौंदर्यीकरण के नाम पर तोड़, भवनों से प्राप्त ईंट इत्यादि सामग्रियों को बेच उस से प्राप्त राशि का ग़बन कर लेने का आरोप प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परिहार पर लगाया है और नियम संगत कार्रवाई की माँग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि ये आर्थिक अपराध का मामला है।
सोमवार, अक्तूबर 17, 2022
परिहार व्यापार मण्डल सहयोग समिति ज़िला सीतामढ़ी के प्रकाशित अन्तिम मतदाता सूची प्रथम वर्ग के अयोग्यता यदि कोई हो कॉलम में अतिदेय बकाया का अंकन नहीं
परिहार व्यापार मण्डल सहयोग समिति ज़िला सीतामढ़ी के मतदाता सूची प्रथम वर्ग के अयोग्यता यदि कोई हो कॉलम में अतिदेय बकाया दर्ज किए ही परिहार व्यापार मण्डल सहयोग समिति ज़िला सीतामढ़ी का मतदाता सूची प्रकाशित किया गया हैजो प्रभारी प्रबन्धक सह प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी परिहार की एक सोची समझी साजिश है और चुनाव लड़ने में प्रथम श्रेणी के डेलीगेट/प्रतिनिधि को लाभ पहुंचाने हेतु किया गया कृत है।
बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार बिहार पटना के पत्रांक- नि0प्रा0/विधि 1-218/2019 519 दिनांक 18 मार्च 2010के कंडिका 5(1) में स्पष्ट उल्लेख है कि मतदाता सूचियां करते समय डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक/स्टेट को ऑपरेटिव बैंक एवं सम्बन्धित सोसाइटी का अभिलेखों के आधार पर बकाया ऋण प्रदर्शित कर देने का प्रावधान है परन्तु उक्त प्रावधान का खुला उलंघन किया गया है सिर्फ प्रथम श्रेणी के उम्मीदवार को लाभ पहुंचाने के लिए।
नोट:- परिहार प्रखण्ड के 27 सहयोग समितियों में से 26 समिति वस्तुतः नामांकन दाखिल करते समय डिफॉल्टर है।फिर भी The sitamarhi central को ऑपरेटिव बैंक शाखा परिहार sitamrhi के शाखा प्रबंधक द्वारा सहयोग समितिओं के अध्यक्ष को चुनाव में उम्मीदवार बनने/लाभ पहुंचाने के लिए व्यक्तिगत अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है जबकि समितियों का निर्गत किया जाना चाहिए था।
बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार बिहार पटना के पत्रांक- नि0प्रा0/विधि 1-218/2019 519 दिनांक 18 मार्च 2010के कंडिका 5(1) में स्पष्ट उल्लेख है कि मतदाता सूचियां करते समय डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक/स्टेट को ऑपरेटिव बैंक एवं सम्बन्धित सोसाइटी का अभिलेखों के आधार पर बकाया ऋण प्रदर्शित कर देने का प्रावधान है परन्तु उक्त प्रावधान का खुला उलंघन किया गया है सिर्फ प्रथम श्रेणी के उम्मीदवार को लाभ पहुंचाने के लिए।
नोट:- परिहार प्रखण्ड के 27 सहयोग समितियों में से 26 समिति वस्तुतः नामांकन दाखिल करते समय डिफॉल्टर है।फिर भी The sitamarhi central को ऑपरेटिव बैंक शाखा परिहार sitamrhi के शाखा प्रबंधक द्वारा सहयोग समितिओं के अध्यक्ष को चुनाव में उम्मीदवार बनने/लाभ पहुंचाने के लिए व्यक्तिगत अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है जबकि समितियों का निर्गत किया जाना चाहिए था।
गुरुवार, अक्तूबर 13, 2022
प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय परिहार में एंटी रैबिज वैक्सीन उपलब्ध नहीं
प्रखण्ड पशु चिकित्सालय परिहार में एंटी रैबिज वैक्सीन उपलब्ध नहीं
प्रखण्ड पशु चिकित्सालय परिहार ज़िला सीतामढ़ी में एंटी रैबिज वैक्सीन(सुई )उपलब्ध नहीं है । दिनांक 11/10/2022 को पशु पालक अपनी कुत्ता कटी बकड़ी के इलाज के लिए बकड़ी को लेकर पशु चिकित्सालय परिहार गया था जहाँ कहा गया कि कुत्ता काटने का vaccine hospital में नहीं है बाहर से लाना पड़ेगा ।
समाज सेवी मो कमरे आलम ने एनिमल एंड फिशरीज के प्रधान सचिव को ईमेल भेज परिहार पशु चिकित्सालय में कुत्ता काटने का वेक्सीन उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है।
प्रखण्ड पशु चिकित्सालय परिहार ज़िला सीतामढ़ी में एंटी रैबिज वैक्सीन(सुई )उपलब्ध नहीं है । दिनांक 11/10/2022 को पशु पालक अपनी कुत्ता कटी बकड़ी के इलाज के लिए बकड़ी को लेकर पशु चिकित्सालय परिहार गया था जहाँ कहा गया कि कुत्ता काटने का vaccine hospital में नहीं है बाहर से लाना पड़ेगा ।
समाज सेवी मो कमरे आलम ने एनिमल एंड फिशरीज के प्रधान सचिव को ईमेल भेज परिहार पशु चिकित्सालय में कुत्ता काटने का वेक्सीन उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है।
प्रखण्ड पशु चिकित्सालय परिहार में एंटी रैबिज वैक्सीन उपलब्ध नहीं
प्रखण्ड पशु चिकित्सालय परिहार में एंटी रैबिज वैक्सीन उपलब्ध नहीं
प्रखण्ड पशु चिकित्सालय परिहार ज़िला सीतामढ़ी में एंटी रैबिज वैक्सीन(सुई )उपलब्ध नहीं है । दिनांक 11/10/2022 को पशु पालक अपनी कुत्ता कटी बकड़ी के इलाज के लिए बकड़ी को लेकर पशु चिकित्सालय परिहार गया था जहाँ कहा गया कि कुत्ता काटने का vaccine hospital में नहीं है बाहर से लाना पड़ेगा और बकड़ी का कोई प्राथमिक उपचार नहीं किया गया।
समाज सेवी मो कमरे आलम ने एनिमल एंड फिशरीज के प्रधान सचिव को ईमेल भेज लिखा है परिहार पशु चिकित्सालय में कुत्ता काटने का वेक्सीन उपलब्ध नहीं किया जाता है। वैक्सीन उपलब्ध करवाया जाए, अगर उपलब्ध होते भी नहीं दिया जाता है और बाहर से खरीदवाया जाता है तो कार्रवाई की जाए ।
प्रखण्ड पशु चिकित्सालय परिहार ज़िला सीतामढ़ी में एंटी रैबिज वैक्सीन(सुई )उपलब्ध नहीं है । दिनांक 11/10/2022 को पशु पालक अपनी कुत्ता कटी बकड़ी के इलाज के लिए बकड़ी को लेकर पशु चिकित्सालय परिहार गया था जहाँ कहा गया कि कुत्ता काटने का vaccine hospital में नहीं है बाहर से लाना पड़ेगा और बकड़ी का कोई प्राथमिक उपचार नहीं किया गया।
समाज सेवी मो कमरे आलम ने एनिमल एंड फिशरीज के प्रधान सचिव को ईमेल भेज लिखा है परिहार पशु चिकित्सालय में कुत्ता काटने का वेक्सीन उपलब्ध नहीं किया जाता है। वैक्सीन उपलब्ध करवाया जाए, अगर उपलब्ध होते भी नहीं दिया जाता है और बाहर से खरीदवाया जाता है तो कार्रवाई की जाए ।
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