शुक्रवार, अप्रैल 28, 2023

संविधान निर्माता डा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ फोड़ करने/ क्षतिग्रस्त करने के आरोपी के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह, रासुका,गुंडा ऐक्ट तथा अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत विधि सम्मत कार्यवायी को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन

संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ फोड़ करने/ क्षतिग्रस्त करने के आरोपी के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह, रासुका,गुंडा ऐक्ट तथा अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत विधि सम्मत कार्यवायी को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन अम्बेडकर स्थल डुमरा में अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी संघ सीतामढ़ी के बैनर तले आयोजित किया गया।
धरना प्रदर्शन समाप्ति के बाद जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी के माध्य्म से एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल बिहार को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि
 जहां एक ओर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में विश्व के शक्तिशाली देश के राष्ट्रध्यक्ष,संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व के धरोहर,भारत के भाग्य विधाता ,भारतीय संविधान के निर्माता, बोधिसत्व बाबा साहब डा. भीमराव अंबेडकर के आदर्शो,विचारो देश और समाज के प्रति उनका समर्पण योगदान का गुणगान किया जा रहा है।उनकी कीर्तियो की चर्चा जयंती के माध्यम से जन जन तक उनका संदेश एवं उपदेश पर चर्चा हो रही है। देश के सर्वाधिक जगह पर उनकी प्रतिमा स्थापित कर लोक उनमें अपनी श्रद्धा एवं सम्मान प्रकट करते है।
    समूर्ण विश्व अंबेडकर्ममय हो रहा है, समाजार्थिक,राजनीतिक रूप से विपरीत विचारधारा के तथाकथित व्यक्ति, संगठन भी अंबेडकर साहब के दर्शन को मानने को मजबूर है। 
  वही दूसरी ओर समाज के अभिजात्य वर्ग के असामाजिक तत्व जो मनुवादी विचारधारा के कट्टरता ,दलित विरोधी मानसिकता के सामंतवादी गुंडा लोग बाबा साहब की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर राष्ट्रीय अपराध करता है जो राष्ट्रद्रोह है।
सीतामढ़ी जिलांतर्गत डुमरा प्रखंड के मझौलिया चक्का गांव में अंबेडकर युवा समिति द्वारा स्थापित डा भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा को पूर्वाग्रह से ग्रसित जातीय दुर्भावनावश जिला के कुछ प्रभाशाली ब्राह्मण भूमिहार नेताओं के बहकावे में कुछ असामाजिक तत्व के शरारती एवं उग्रवादी लोगो द्वारा दिनांक 24.04.2023को तोड़ फोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया है जिससे जिला में अंबेडकरवादियो में असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त हैं,सम्पूर्ण जिला आंदोलनमय  हो गया है।
 नागेंद्र कुमार पासवान अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ सीतामढ़ी ने इस घटना की घोर निन्दा करते हुए सरकार से मांग किया है कि डा.अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने वाले देशद्रोही अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी एवं उस पर गुंडा एक्ट, रासुका के तहत राष्ट्रद्रोह एवं अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत विधि सम्मत कार्यवायी की जाय तथा उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाय।
  

गुरुवार, मार्च 16, 2023

श्री संजय कुमार देव 'कन्हैया', जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मध्यान भोजन), जिला- सीतामढ़ी 50,000/- रु० रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

श्री संजय कुमार देव 'कन्हैया', जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मध्यान भोजन), जिला- सीतामढ़ी 50,000/- रु० रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार।
 निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की मुख्यालय टीम के द्वारा आज दिनांक 16.03.2023 को निगरानी थाना कांड सं0-013/2023 दिनांक 15.03.2023 में श्री संजय कुमार देव 'कन्हैया', जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मध्यान भोजन), जिला- सीतामढ़ी को 50,000/- (पचास हजारो रुपये रिश्वत लेते शंकर चौक, सीतामढ़ी स्थित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मध्यान भोजन) कार्यालय से रंगे हाथ गिरतार किया गया है।

 परिवादी श्री रितेश रंजन, पिता- जगदेव राम, ग्राम+पो०- भवदेपुर अम्बेदकर नगर, थाना- रीगा, जिला- सीतामढ़ी द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में दिनांक 27.02.23 को शिकायत दर्ज कराया गया था कि आरोपी श्री संजय कुमार देव 'कन्हैया', जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, पी०एम० पोषण योजना, जिला सीतामढ़ी द्वारा अवैध निकासी के आरोप के संबंध में मांगे गये स्पष्टीकरण पर दोषमुक्त करने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही है।

 ब्यूरो द्वारा सत्यापन कराया गया एवं सत्यापन के क्रम में आरोपी द्वारा 50,000/- रू0 रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण पाया गया आरोप सही पाये जाने के पश्चात् उपरोक्त कांड अंकित कर अनुसंधानकर्ता श्री राजीव कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक धावादल का गठन किया गया , जिनके द्वारा कार्रवाई करते हुए अभियुक्त श्री संजय कुमार देव 'कन्हैया', जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को 50,000/- रू० रिश्वत लेते शंकर चौक, सीतामढ़ी स्थित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मध्यान भोजन) कार्यालय से रंगे हाथ गिरतार किया गया है। अभियुक्त को पूछताछ के उपरांत माननीय न्यायालय, निगरानी, मुजफरपुर में उपस्थापित किया जायेगा।

 रिश्वत मांगने से संबंधित कोई भी शिकायत कार्यालय अवधि में ब्यूरो के टॉल 0-0612-2215033, 2215030, 2215032, 2215036, 2215037, 2999752, दूरभाष नं0 0612-2215344 एवं मोबाइल नं0- 7765953261 पर की जा सकती है।

शुक्रवार, मार्च 10, 2023

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर ने प्रखंड नियोजन इकाई, परिहार, सीतामढ़ी के द्वारा किए गए दो शिक्षकों के स्थानान्तरण आदेश को तत्काल किया स्थगित

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर ने प्रखंड नियोजन इकाई, परिहार, सीतामढ़ी के द्वारा किए गए दो शिक्षकों के स्थानान्तरण आदेश को तत्काल  स्थगित कर दिया गया है।
श्री जितेन्द्र पासवान, शिक्षक एवं श्रीमती सरिता यादव, शिक्षिका म०वि०, नरंगा, प्रखंड- परिहार, जिला- सीतामढ़ी के द्वारा बिहार पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त, 2020 नियमावली के विपरीत नियोजन इकाई द्वारा किये गये स्थानान्तरण के विरुद्ध अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आवेदन पत्र समर्पित किया गया है, जिसके निष्पादन हेतु दिनांक- 10.02.2023 का अधोहस्ताक्षरी कार्यालय प्रकोष्ठ में सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी परिहार, सीतामढ़ी, एवं संबंधित शिक्षक / शिक्षिका को पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। सुनवाई की निर्धारित तिथि को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, परिहार एवं श्री जितेन्द्र पासवान, शिक्षक उपस्थित हुए। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, परिहार, सीतामढ़ी के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु समय की मांग की गई। तत्पश्चात् पत्रांक-113 दिनांक - 15.02.2023 के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

संबंधित शिक्षक / शिक्षिका द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, परिहार, सीतामढ़ी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री जितेन्द्र पासवान एवं श्रीमती सरिता यादव का स्थानान्तरण सचिव, प्रखंड नियोजन इकाई, परिहार के ज्ञापांक- 112 दिनांक- 24.12.2022 एवं संशोधित ज्ञापांक-04 दिनांक 04.01.2023 के द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से गंभीर आरोप लगाते हुए श्री जितेन्द्र पासवान का स्थानान्तरण म०वि०, पिपरा सूरदास में किया गया, जिसे संशोधित कर म०वि०, मलाही, सीतामढ़ी में किया गया, तथा श्रीमती सरिता यादव, शिक्षिका का स्थानान्तरण म०वि०, जयनगर, सीतामढ़ी में कर दिया गया।

संबंधित शिक्षक / शिक्षिका पर गंभीर आरोप के आधार पर स्पष्टीकरण पूछते हुए नियोजन इकाई के द्वारा विभागीय नियमानुसार विभागीय कार्यवाही संचालित करना चाहिए था, किन्तु इनके द्वारा केवल इन शिक्षक/शिक्षिका केवल स्थानान्तरण किया गया। विभागीय नियमानुसार नियोजित शिक्षकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के संबंध में निर्णय

लेने हेतु जिला अपीलीय प्राधिकार ही सक्षम प्राधिकार हैं, जिसका गठन हो चुका है। अतः प्रखंड नियोजन इकाई, परिहार, सीतामढ़ी के द्वारा उपरोक्त दोनों शिक्षक/शिक्षिका के किये गये स्थानान्तरण आदेश को तत्काल स्थगित करते हुए निदेश दिया जाता है कि प्रखंड नियोजन इकाई, परिहार, सीतामढ़ी द्वारा किये गये स्थानान्तरण / आरोप के संबंध में जिला अपीलीय प्राधिकार, सीतामढ़ी में अपील दायर करेंगे। स्थगन आदेश जिला अपीलीय प्राधिकार, सीतामढ़ी से अंतिम आदेश पारित होने तक प्रभावी रहेगा।

मंगलवार, मार्च 07, 2023

चार साल के जिद्दो जेहद के बाद वर्ष 2019 बाढ़ अनुग्रह अनुदान (GR)की राशि का भुगतान 27 फरवरी 2023 को मिला, चार साल का संघर्ष रंग लाया

 चार साल के जिद्दो जेहद के बाद वर्ष 2019 बाढ़ अनुग्रह अनुदान (GR)की राशि का भुगतान 27 फरवरी 2023 को अंचल अधिकारी परिहार को करना ही पड़ा।  2019 में बाढ़ अनुग्रह अनुदान (GR)की राशि पंचायत के अनुमोदित सूची में होने के पश्चात भी अंचल अधिकारी परिहार ने नहीं दिया था जिसको लेकर मेरे द्वारा ज़िला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सीतामढ़ी के समक्ष 24/10/2019 को शिकायत दर्ज की गई थी निवारण पदाधिकारी ने अपने अन्तिम विनिश्चय 25/11/2019 में लोक प्राधिकार सह अंचल अधिकारी परिहार को निदेशित किया कि " अंचल अधिकारी, परिहार को आदेश दिया जाता है कि सम्पूर्ति पोर्टल क्रियाशिल होते ही नियमसंगत अग्रेतर कार्रवाई करते हुए परिवादी को बाढ़ सहाय्य राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करेगें "
 परन्तु जब अनुपालन नहीं किया गया तो मैं प्रथम अपीलीय पदाधिकारी सह प्रमंडलीय आयुक्त मुज़फ़्फ़रपुर  के समक्ष 02/01/2020 को किया। प्रथम अपीलीय प्राधिकार ने अपने अंतिम विनिश्चय 19/02/2020 को निर्णय दिया कि
" अपीलकर्ता के शिकायत के निवारण के संबंध में लोक प्राधिकार के स्तर से कार्रवाई अभी लंबित है। अतः प्रस्तुत वाद जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सीतामढ़ी को प्रतिप्रेषित (Remand) करते हुए आदेश दिया जाता है कि वे परिवाद पर पुनः सुनवाई करते हुए अपने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करावें लेकिन अनुपालन सुनिश्चित नहीं करवाया गया तो द्वितीय अपील 18/03/2020 को विभागीय सचिव/प्रधान सचिव, (द्वितीय अपीलीय प्राधिकार) आपदा प्रबंधन विभाग, कमरा सं0-133, द्वितीय तल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मुख्य सचिवालय के समक्ष किया इन्होंने अपने अंतिम विनिश्चय 16/12/2020 में अंतिम निर्णय दिया जिसमें लिखा कि " 
अपीलार्थी मो0 कमरे आलम दिनांक—08.12.2020 को अनुपस्थित। इनके द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर—सह—प्रथम अपीलीय प्राधिकार के द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं होने के कारण यह द्वितीय अपील दायर किया गया है। यह मामला वर्ष 2019 बाढ़ अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान के संबंध में है। प्रश्नगत मामले में जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से कार्यालय पत्रांक—45/लो0शि0नि0को0/2020,आ0प्र0, दिनांक—09.10.2020 के माध्यम से प्रतिवेदन की मांग की गई। जिला पदाधिकारी के द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक—5629/आ0प्र0, दिनांक—05.12.2020 के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें बतलाया गया है कि मो0 कमरे आलम, पिता— मो0 नदीम आलम, ग्राम—एकदण्डी, प्रखंड+अंचल— परिहार द्वारा दायर अपील में अंचल अधिकारी, परिहार के पत्रांक—562, दिनांक—27.11.2020 के द्वारा जांचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि वर्ष 2019 के माह दिसम्बर से ही 2019 बाढ़ संबंधित प्रविष्टि सम्पूर्ति पोर्टल पर निष्क्रिय कर दिया गया है, जिसमें आवेदक का नाम इन्ट्री या सुधार नहीं होने के कारण बाढ़ राहत अनुदान की राशि नहीं उपलब्ध कराया जा सकता है। जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सम्पूर्ति पोर्टल निष्क्रिय होने के कारण भुगतान संभव नहीं है। जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आलोक में सम्पूर्ति पोर्टल की प्रक्रिया प्रारंभ किये जाने हेतु अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को निदेश दिया जाता है। तदनुसार वाद निष्पादित किया जाता है।
         "निर्णय पारित होने के दो साल बीत जाने के पश्चात भी जब अनुपालन नहीं किया गया तो मैं फिर उठा और ठान लिया कि अनुपालन करवा कर ही अब रुकना है और बाढ़ अनुग्रह राशि लेकर ही दम लेना है "
 द्वितीय अपील में पारित अन्तिम विनिश्चय के अनुपालन करवाने के लिए नये सिरे से शिकायत  01/01/2024 को दर्ज की।
विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी आपदा प्रबंधन विभाग ने 19 /01/2023 को अपने अन्तरिम विनिश्चय में निम्नलिखित निदेश दिया "
परिवाद का विषय वर्ष 2019 बाढ़ अनुग्रह अनुदान (GR) राशि के भुगतान से संबंधित है। परिवादी द्वारा प्रश्‍नगत मामले से संबंधित पूर्व में दायर द्वितीय अपीलवाद अनन्य पंजीयन संख्या- 999957924101904869/2A में प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन-सह-द्वितीय अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिनांक- 16/12/2020 को आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश में उल्लेख है- ''अपीलकर्ता का शिकायत वर्ष 2019 बाढ़ अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान के संबंध में है। प्रश्नगत मामले में जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से कार्यालय पत्रांक—45/लो0शि0नि0को0/2020,आ0प्र0, दिनांक—09.10.2020 के माध्यम से प्रतिवेदन की मांग की गई। जिला पदाधिकारी के द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक—5629/आ0प्र0, दिनांक—05.12.2020 के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें बतलाया गया है कि मो0 कमरे आलम, पिता— मो0 नदीम आलम, ग्राम—एकदण्डी, प्रखंड+अंचल— परिहार द्वारा दायर अपील में अंचल अधिकारी, परिहार के पत्रांक—562, दिनांक—27.11.2020 के द्वारा जांचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि वर्ष 2019 के माह दिसम्बर से ही 2019 बाढ़ संबंधित प्रविष्टि सम्पूर्ति पोर्टल पर निष्क्रिय कर दिया गया है, जिसमें आवेदक का नाम इन्ट्री या सुधार नहीं होने के कारण बाढ़ राहत अनुदान की राशि नहीं उपलब्ध कराया जा सकता है। जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सम्पूर्ति पोर्टल निष्क्रिय होने के कारण भुगतान संभव नहीं है।'' जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के प्रतिवेदन के आलोक में सम्पूर्ति पोर्टल की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को निदेश दिया गया। चूंकि विषयांकित मामले में द्वितीय अपीलीय प्राधिकार द्वारा अनन्य पंजीयन संख्या—999957924101904869/2A में निदेश दिया जा चुका है। उक्त निदेश के आलोक में अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय पत्रांक-243, दिनांक-15.01.2021 के माध्यम से उक्त मामले में भुगतान हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया तथा आपदा सम्पूर्ति पोर्टल को क्रियाशील करने हेतु NIC मुख्‍यालय को निदेशित किया गया। परन्तु इस मामले में कृत कार्रवाई से संबंधित कोई प्रतिवेदन/सूचना विभाग को प्राप्त नहीं होने के कारण पुन: विभागीय प्रत्रांक-1552, दिनांक- 05.04.2021 तथा विभागीय पत्रांक-2970, दिनांक-09.08.2021 के माध्‍यम से जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को स्मारित किया जाता रहा है। प्रश्‍नगत मामले में संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय पत्रांक-01/प्रा0आ0(PFMS)-38/2019/281/आ0प्रा0, दिनांक-17.01.2023 के माध्‍यम से बाढ़ वर्ष 2019 में बाढ़ पीडि़त होने के फलस्‍वरूप परिवादी मो0 कमरे आलम, पिता- मो0 नदीम आलम, ग्राम—एकदण्डी, प्रखंड+अंचल—परिहार, जिला-सीतामढ़ी को आनुग्रहिक राहत (GR) की राशि के भुगतान में हुए विलम्‍ब के लिए दोषी पदाधिकारी/कर्मी को चिन्हित कर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए भुगतान के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई किये जाने और साथ ही आपदा सम्पूर्ति पोर्टल पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो CFMS के माध्‍यम से परिवादी को भुगतान हेतु विभाग से राशि की अधियाचना कर लिये जाने का आदेश दिया गया है। अत: लोक प्राधिकार-सह-प्रभारी अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, सीतामढ़ी विभागीय निदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई/अधियाचना संबंधित कार्रवाई कर अधोहस्ताक्षरी को सुनवाई की अगली तिथि के पूर्व (पंद्रह दिन के अंदर) प्रतिवेदन उपलब्‍ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक-13.02.2023 को निर्धारित की ।
अगली सुनवाई तिथि 13/02/2023 को अन्तरिम विनिश्चय में कहा कि " प्रश्नगत मामले में जिला पदाधिकारी,सीतामढ़ी द्वारा कार्यालय पत्रांक—161, दिनांक—08.02.2023 के माध्यम से आवंटन की मांग की गयी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मामला प्रक्रियाधीन है। अत: विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा विषयांकित मामले में शीघ्र आवंटन उपलब्ध कराते हुए अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक—27.02.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।
सुनवाई की अगली तिथि दिनांक—27.02.2023 को परिवाद का अवलोकन किया गया। अवलोकनपरांत पाया गया कि परिवाद का विषय वर्ष 2019 बाढ़ राहत अनुग्रह अनुदान (GR) राशि के भुगतान से संबंधित है। आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गयी। विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा गै0सं0प्रे0सं0-54, दिनांक-24.02.2023 के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें उल्लिखित है- ''जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक-161, दिनांक-08.02.2023 के आलोक में स्वीकृत्यादेश संख्‍या 157/आ0प्र0, दिनांक-15.02.2023 एवं CFMS आदेश संख्‍या-9140, दिनांक-16.02.2023 द्वारा राशि आवंटित कर दी गई है।'' अत: लोक प्राधिकार-सह-प्रभारी अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, सीतामढ़ी को निदेश दिया जाता है कि परिवादी को बाढ़ राहत राशि का शीघ्र भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे। चूकि आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा आवंटन उपलब्ध करा दी गयी है। अत: इस विनिश्चय के साथ वाद निष्पादित किया जाता है।
" और संघर्ष की कहानी अंचल अधिकारी परिहार द्वारा चेक हस्तगत कराने के साथ खत्म हुआ।" 

मंगलवार, फ़रवरी 07, 2023

संजीव कुमार, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, टिकारी, जिला- गया 50,000/- रू० रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

श्री संजीव कुमार, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, टिकारी, जिला- गया 50,000/- रू० रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

 निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की मुख्यालय टीम के द्वारा आज दिनांक 07.02.2023 को निगरानी थाना कांड सं0-07/2023 दिनांक 06.02.2023 में श्री संजीव कुमार, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, टिकारी, जिला- गया को 50,000/- (पचास हजार) रुपये रिश्वत लेते प्रखण्ड संसाधन केन्द्र, टिकारी, जिला- गया के कार्यालय कक्ष से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है।

 परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार, पिता- काशीनाथ सिंह, मो०- जलालपुर, थाना- टिकारी, जिला- गया, वर्तमान प्रभारी प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय चैता, टिकारी, जिला- गया द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में दिनांक 30.01.23 को शिकायत दर्ज कराया गया था कि आरोपी श्री संजीव कुमार, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, टिकारी, जिला- गया द्वारा विद्यालय का बार-बार निरीक्षण नहीं करने तथा विद्यालय का भवन निर्माण कार्य करने देने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही है।

 ब्यूरो द्वारा सत्यापन कराया गया एवं सत्यापन के क्रम में आरोपी द्वारा रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण पाया गया। आरोप सही पाये जाने के पश्चात् उपरोक्त कांड अंकित कर अनुसंधानकर्ता श्री गौतम कृष्ण, पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक धावादल का गठन किया गया, जिनके द्वारा कार्रवाई करते हुए अभियुक्त श्री संजीव कुमार, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को 50,000/- रू० रिश्वत लेते प्रखण्ड संसाधन केन्द्र , टिकारी, जिला- गया के कार्यालय कक्ष से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को पूछताछ के उपरांत माननीय न्यायालय, निगरानी, पटना में उपस्थापित किया जायेगा।

 रिश्वत मांगने से संबंधित कोई भी शिकायत कार्यालय अवधि में ब्यूरो के टॉल 0-0612-2215033, 2215030, 2215032, 2215036, 2215037, 2999752, दूरभाष नं0-0612-2215344 एवं मोबाइल नं0- 7765953261 पर की जा सकती है।

होशियार! होशियार!होशियार!अथलोस ऑनलाइन शॉपिंग कम्पनी से खरीदारी करने वाले होशियार

होशियार! होशियार!होशियार!अथलोस ऑनलाइन शॉपिंग कम्पनी से खरीदारी करने वाले हो जाओ होशियार



मैं अथलोस ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी से मिरिनो बेसलियेर का आर्डर किया था जिसका फेब्रिक्स कम्पोजीशन प्रचार में 58% MERINO + 37% TENCEL & 5% ELASTANE बतलाया गया था मगर कंपनी ने  अथलोस एक्टिव वेयर एसेंसियल भेज दिया जिसका फेब्रिक्स कॉम्बिनेशन 30% MERINO + 67% TENCEL & 3% ELASTANE था जिसको पहनने से गर्मी तो क्या ठंड का ही अहसास होने लगा।
       मैं 15/01/2023 को मेल कर शिकायत किया लेकिन कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुआ।
तब पुनः  20/01/2023 को मेल किया जो संलग्न है।
इस के प्रतिउत्तर में यहमेल प्राप्त हुआ।
प्रोडक्ट returning के लिए प्राप्त कर लिया और 01/02/2023 को received भी कर लिया मगर कोई रेस्पोंस नहीं होते मैं फिर मेल किया :- 
तो अथलोस का मेल प्राप्त होता है जो यह है
इस के जवाब में मैंने mail किया जो यह है
इस मेल के उत्तर में अथलोस का मेल प्राप्त होता है जो यह है।
तो मैंने जवाब दिया जो यह है।
इसके बाद अभी तक अथलोस की तरफ से कोई मेल प्राप्त नहीं हुआ है और न ही मेरा प्रोडक्ट वापस किया गया है।
आगे क्या होता है देखते हैं क्या होता है ? मेरा प्रोडक्ट return करता है या नहीं ?

सोमवार, जनवरी 30, 2023

पाँच प्रखंडों पर एक प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी :- मो0 सऊद आलम

परिहार (सीतामढ़ी) । 25 परिहार पंचायत समिति के सदस्य श्री मोहम्मद सऊद आलम ने प्रधान सचिव खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार पटना को पत्र लिखकर कहा है कि परिहार प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी 5 (पाँच) प्रखंडों के अतिरिक्त प्रभार में है जिस कारण उपभोक्ताओं के समस्याओं का निदान नहीं हो पाता है। परिहार प्रखंड के परसा पंचायत के एक डीलर द्वारा 4 माह का अनाज कालाबाजारी कर दिया गया वही परिहार उत्तरी के एक डीलर के द्वारा माह दिसंबर 2022 में गेहूं के बदले चावल वितरण कर गेहूं का कालाबाजारी कर दिया गया है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी परिहार को सूचना देने पर भी स्थल निरीक्षण नहीं किया गया और ना ही कोई कार्रवाई की गई । डीलरों को एसएफसी गोदाम से अनाज तौल कर नहीं दिया जाता है।

ज्ञात हो कि परिहार प्रखंड 27 पंचायतों वाला प्रखंड है इस प्रखंड में पूर्णकालिक प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की आवश्यकता है इसलिए प्रखंड परिहार में पूर्णकालिक प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को पदस्थापित किया जाए ।

मंगलवार, जनवरी 17, 2023

पंचायत समिति सदस्य मो0 सऊद आलम के अनुशंसा पर एकडण्डी कब्रिस्तान में मिट्टी भराई कार्य प्रारंभ

25 परिहार पंचायत समिति प्रखण्ड परिहार के पंचायत समिति सदस्य श्री मो0 सऊद आलम

के अनुशंसा पर ग्राम -  एकडंडी स्थित एकडण्डी कब्रिस्तान में मनरेगा योजनान्तर्गत मिट्टी भराई का कार्य किया जा रहा है।

सोमवार, जनवरी 16, 2023

छः वर्षों से लगातार सीतामढ़ी में पदस्थापित प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी परिहार श्री ज्ञानेंद्र झा को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने की माँग

सीतामढ़ी जिला में छः वर्षों से लगातार     पदस्थापित प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी परिहार श्री ज्ञानेंद्र झा को अन्यत्र ज़िला में स्थानांतरित किए जाने की माँग पूर्व पंचायत समिति सदस्य श्री ठाकुर कुमुद रंजन और हम पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के परिहार प्रखण्ड अध्यक्ष मुन्ना सिद्दीकी ने पंचायती राज विभाग बिहार सरकार पटना के प्रधान सचिव से की है। उन्होंने ने कहा कि प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी परिहार श्री ज्ञानेन्द्र झा सीतामढ़ी जिला में लगातार छः सालों से पदस्थापित हैं जबकि सरकारी नियमानुसार तीन वर्ष पर स्थानांतरित किए जाने का प्रावधान  है।
                                
                        

शनिवार, जनवरी 14, 2023

परिहार में पूर्णकालिक प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति की जाए :- ठाकुर कुमुद रंजन

कोइरिया पिपरा पंचायत के पूर्व पंचायत समिति सदस्य श्री ठाकुर कुमुद रंजन सिंह उर्फ मुन्ना सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर परिहार प्रखण्ड में पूर्णकालिक प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति की माँग शिक्षा विभाग से की है उन्होंने कहा कि परिहार में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी का पद विगत सात माह से
परिहार के तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) किशोरी प्रसाद राय को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ विजिलेंस की टीम के द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाने से रिक्त है ।रिक्त पद पर अभी तक पूर्णकालिक प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को पदस्थापित नहीं किया गया है अतिरिक्त प्रभार सौंप काम चलाया जा रहा है।